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छत्तीसगढ़: इलाज में लापरवाही से हुई थी मौत, 7 साल बाद 4 डॉक्टर गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ पुलिस ने बिलापुर के एक निजी अस्पताल में 29 वर्षीय युवक की मौत मामले में सात साल बाद शनिवार को कथित लापरवाही के आरोप में चार वरिष्ठ डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस मामले में 27 सितंबर को मेडिकोलीगल विशेषज्ञ की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की थी.

गुरवीन छाबड़ा मौत मामले में 7 साल बाद 4 डॉक्टर गिरफ्तार. गुरवीन छाबड़ा मौत मामले में 7 साल बाद 4 डॉक्टर गिरफ्तार.
aajtak.in
  • बिलासपुर,
  • 31 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 10:54 AM IST

छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक निजी अस्पताल में 29 वर्षीय युवक की मौत मामले में शनिवार को सात साल बाद कथित लापरवाही के आरोप में चार वरिष्ठ डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है. हालांकि बाद में उन्हें निजी मुचलके पर जमानत मिल गई.  

शनिवार को सरकंडा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर देवेन्द्र सिंह, राजीव लोचन भांजा, मनोज राय और सुनील केडिया को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया.
 

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गलत इलाज करने का है आरोप

गुरवीन छाबड़ा उर्फ गोल्डी की 26 दिसंबर 2016 को यहां अपोलो अस्पताल में मौत हो गई थी. अस्पताल द्वारा पुलिस को सौंपे गए नोट में दावा किया गया कि सेल्फोस पॉइजगिंग के कारण युवक की मौत हुई है. हालांकि, गुरवीन के रिश्तेदारों ने अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों पर लापरवाही और गलत इलाज के कारण उसकी मौत होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. मृतक के पिता परमजीत सिंह छाबड़ा ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (सीआईएमएस), जहां शव का पोस्टमार्टम किया गया था. साथ ही मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में इलाज के दौरान शुरुआत में लापरवाही की ओर इशारा किया है.

मेडिकोलीगल की रिपोर्ट के बाद दर्ज हुई FIR

इस साल 27 सितंबर को पुलिस को 'मेडिकोलीगल इंस्टीट्यूट होम (पुलिस) विभाग, मेडिकोलीगल विशेषज्ञ और मेडिकोलीगल सलाहकार' से एक रिपोर्ट मिली, जिसमें डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन की ओर से लापरवाही की बात सामने आई थी. इसके बाद पुलिस ने IPC की धारा 304 (ए) , 201 और 34 के तहत FIR दर्ज की. अधिकारी ने बताया कि मामले की अभी आगे की जांच जारी है.

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