Advertisement

छत्तीसगढ़: तहसीलदार कोर्ट ने नोटिस जारी कर 'भगवान' को किया तलब, चेतावनी भी दी

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले (Raigarh Chhattisgarh) में तहसीलदार कोर्ट ने एक मंदिर सहित 10 लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है. आरोप है कि इन लोगों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया है. तहसीलदार कोर्ट ने नोटिस जारी करने के साथ ही चेतावनी भी दी है.

तहसीलदार कोर्ट ने नोटिस जारी कर भगवान को किया तलब. तहसीलदार कोर्ट ने नोटिस जारी कर भगवान को किया तलब.
aajtak.in
  • रायगढ़,
  • 14 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 11:40 PM IST
  • छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का मामला
  • मंदिर समेत 10 लोगों पर भूमि पर कब्जा करने का आरोप

हम भगवान के दर्शन करने मंदिर-मंदिर जाते हैं. साधु संत भगवान के दर्शन के लिए वर्षों लंबी तपस्या करते हैं, लेकिन यहां के प्रशासन ने तो भगवान को अपने कोर्ट में ही तलब कर लिया. यह मामला मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले का है. यहां नायब तहसीलदार कोर्ट (Tehsildar court) ने बाकायदा भगवान को नोटिस भेजकर तलब कर लिया है, वह भी चेतावनी के साथ.

Advertisement

जानकारी के अनुसार, रायगढ़ (Raigarh Chhattisgarh) शहर के वार्ड 25 में एक शिव मंदिर है. सुधा राजवाड़े नामक महिला ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें शिव मंदिर समेत 10 लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा का आरोप लगाया गया है. हाइकोर्ट के निर्देश के बाद तहसील कार्यालय को इसकी जांच करनी थी. तहसील कार्यालय ने सभी 10 लोगों को नोटिस दे दिया. इन तमाम लोगों में शिव मंदिर का भी नाम है. इसमें प्रबंधक या पुजारी को भी संबोधित नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें: भगवान हनुमान ने नहीं चुकाया 4 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स, नगर निगम ने भेजा नोटिस

इस संबंध में नोटिस (Notice) जारी करने वाले तहसीलदार गगन शर्मा व नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है. उनका कहना है कि चूंकि मामला सरकारी जमीन पर बेजा कब्जे का है और इसमें 16 लोगों के द्वारा भूमि पर कब्जा करना बताया गया था, लेकिन मौके पर 10 नाम सामने आए हैं. इसमें एक मंदिर भी है, जो कब्जे की जमीन पर बना है. सभी को नोटिस जारी करके दस दिनों का समय दिया गया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

कौहकुंडा क्षेत्र के लोगों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है, लेकिन शिव को ही नोटिस देने के बाद सवाल यह उठता है कि क्या भगवान खुद तहसीलदार कोर्ट में हाजिरी देंगे? या हाजिरी न देने के एवज में 10 हजार रुपये का जुर्माना भरेंगे. देखना यह है कि इस नोटिस के बाद अदालत में कौन पहुंचता है.

रिपोर्ट: नरेश शर्मा

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement