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तीन बेटियों के पिता को बेटे की थी चाहत, चौथी बार पत्नी के गर्भवती होने पर कांस्टेबल हुआ सस्पेंड

बालोद में एक कांस्टेबल को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उल्लंघन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. बेटे की चाहत में कांस्टेबल की पत्नी के चौथी बार गर्भवती होने पर उसे निलंबित कर दिया गया. इसी तरह के दो अन्य मामलों की शिकायत मिलने के बाद हुई जांच के दौरान दो हेड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
aajtak.in
  • बालोद ,
  • 30 जून 2023,
  • अपडेटेड 11:59 AM IST

छत्तीसगढ़ के बालोद में पत्नी के चौथी बार गर्भवती होने पर कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया. कांस्टेबल को तीन बेटियां पहले से थीं, बेटे की चाहत में पत्नी चौथी बार गर्भवती हुई तो उसे सस्पेंड कर दिया गया. इसी तरह के दो अन्य मामलों में भी जांच के बाद दो और हेड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि कांस्‍टेबल ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कानून का उल्लंघन किया है.  
 
दरअसल, समवाय कैंप नगरी में तैनात कांस्‍टेबल प्रहलाद सिंह 23 जून को धनोरा स्थित 14वीं वाहनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कार्यालय गया था. वहां प्रहलाद को सैलरी लेनी थी,इसके साथ ही उसने पत्नी की डिलीवरी के लिए 8 दिन की छुट्टी का आवेदन दिया. अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी तीन बेटियां हैं. मगर, बेटे की चाहत में पत्नी चौथी बार गर्भवती हो गई. इसके बाद बटालियन अधिकारी डीआर आंचला ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और अन्य कानून का उल्लंघन मानते हुए कांस्टेबल को निलंबित कर दिया. 

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कार्रवाई के बाद बयान देते अधिकारी डीआर आंचला.

दो हेड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस

बटालियन अधिकारी डीआर आंचला ने बताया कि हैंडबुक 2023 में अंकित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के तहत दो से अधिक संतान होने पर सिविल सेवा में अपात्र माना गया है. इस नियम में  यह है कि एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो. इसके आधार पर कांस्‍टेबल प्रहलाद सिंह को निलंबित किया गया है. साथ ही सेवा पुस्तिका जांच के बाद दो और हैंड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

(रिपोर्ट- किशोर साहू)

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