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Chhattisgarh: रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से रेप का दोषी पैरोल पर आया बाहर, फिर अपनी बेटी और भतीजी से की हैवानियत

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक शख्स को रिश्तेदार की नाबालिग बेटी के साथ रेप करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. जब वो पैरोल पर बाहर आया तो उसने अपनी बेटी और भतीजी के साथ फिर रेप किया और फिर फरार हो गया है. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है.

छत्तीसगढ़ में पैरोल पर बाहर आए शख्स ने अपनी बेटी और भतीजी से की हैवानियत छत्तीसगढ़ में पैरोल पर बाहर आए शख्स ने अपनी बेटी और भतीजी से की हैवानियत
aajtak.in
  • रायपुर,
  • 30 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 10:40 AM IST

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रेप के दोषी और पैरोल पर जेल से बाहर आए एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी और भतीजी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. उसने अपनी बेटी को धमकी दी अगर उसने इस बारे में किसी को बताया को वो उसकी जान ले लेगा. जब इस मामले में शिकायत परिवार ने पुलिस से की तो आरोपी फरार हो गया. उसे 26 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार कर लिया गया.

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पुलिस ने मंगलवार को बताया कि अपनी ही करीबी नाबालिग रिश्तेदार के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए शख्स को उम्रकैद की सजा मिली थी. वो हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. उस व्यक्ति ने 19 अक्टूबर की रात अपनी 11 साल की बेटी के साथ एक कमरे में रेप किया. उसके दो दिन बाद वो उसे लेकर लकड़ी इकट्ठा करने के बहाने जंगल में लेकर गया और फिर उसके साथ रेप किया. इसको लेकर परिवार के लोगों ने बैकुंठपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि आरोपी ने इस भयानक घटना के बारे में किसी को बताने पर उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी.  

बेटी के बाद भतीजी से भी किया रेप

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अपनी बेटी के साथ रेप करने के बाद आरोपी 21 अक्टूबर की शाम को अपनी नाबालिग भतीजी के घर गया. अधिकारी ने बताया कि घर में अकेला पाकर वह लड़की को जबरन भुकभुकी इलाके के एक जंगल में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया. 12 साल की पीड़िता ने 22 अक्टूबर को अपनी मां के साथ बैकुंठपुर थाने जाकर अपने चाचा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. अधिकारी ने बताया कि शिकायतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए.  

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फोन का भी इस्तेमाल नहीं करता था आरोपी

पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए उसका पता लगाना मुश्किल था. हालांकि पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में तब सुराग मिला जब उसने कुछ कॉल करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया. साइबर सेल से इनपुट और स्थानीय निवासियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक पुलिस टीम ने कोरबा जिले के बंघो पुलिस थाना क्षेत्र के तहत बुरानी झरिया और अम टिकरा इलाकों में छापेमारी की और 26 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

19 अक्टूबर को ही पैरोल पर बाहर 

आरोपी 2020 के एक अन्य बलात्कार मामले में 19 अक्टूबर से पैरोल पर बाहर था. अधिकारी ने बताया कि चार साल पहले उस व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था, जो उसकी करीबी रिश्तेदार भी थी. इस अपराध के लिए अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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