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2020 दिल्ली दंगा: अदालत ने आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ के आरोपी व्यक्ति को किया बरी

अदालत ने 27 अक्टूबर के अपने फैसले में कहा, 'अभियोजन पक्ष ने बर्बरता, लूट और कुछ घरेलू सामान और एक मोटरसाइकिल में आग लगाने की घटना को स्थापित किया, लेकिन यह उचित संदेह से परे यह साबित करने में नाकाम रहा कि एक भीड़ इसके लिए जिम्मेदार थी और आरोपी इस भीड़ का हिस्सा था.'

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 29 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 11:16 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि घटना के लिए एक दंगाई भीड़ जिम्मेदार थी और आरोपी उसका हिस्सा था.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत संदीप कुमार के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थी. संदीप पर 25 फरवरी, 2020 को यहां करावल नगर के शिव विहार इलाके में एक गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने और एक घर में लूटपाट करने और घरेलू सामान और एक दोपहिया वाहन को फूंकने का आरोप था.

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अदालत ने 27 अक्टूबर के अपने फैसले में कहा, 'अभियोजन पक्ष ने बर्बरता, लूट और कुछ घरेलू सामान और एक मोटरसाइकिल में आग लगाने की घटना को स्थापित किया, लेकिन यह उचित संदेह से परे यह साबित करने में नाकाम रहा कि एक भीड़ इसके लिए जिम्मेदार थी और आरोपी इस भीड़ का हिस्सा था.'

दंगाई भीड़ के हिस्से के रूप में संदीप कुमार की पहचान के संबंध में अदालत ने कहा कि जब पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति संदिग्ध थी, तो उनकी ओर से आरोपियों की पहचान किये जाने पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

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