Advertisement

सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह को झटका, जमानत याचिका खारिज

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. मनीष सिसौदिया के बाद अब संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिली.

कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है
सृष्टि ओझा/अनीषा माथुर/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 22 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 4:27 PM IST

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. मनीष सिसौदिया के बाद अब संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिली. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और ED रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. संजय सिंह ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था.

Advertisement

संजय सिंह ने अपने खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं होने का तर्क दिया था. लेकिन ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है. इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को कथित शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था. जांच एजेंसी ने कहा था कि संजय सिंह रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा थे, उन्हें अपराध की रकम मिली थी.ईडी की एक और अहम दलील थी कि अपने राजनीतिक रसूख और पहुंच की वजह से संजय सिंह की ईडी के अफसरों और दस्तावेजों तक पहुंच आसान है. लिहाजा जमानत पर बाहर आने के बाद वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे ईडी ने संजय  सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी की दलील थी कि संजय सिंह अपराध में हुए लाभ के हिस्सेदार हैं. साजिश रचने और अंजाम देने वालों में उनकी अहम भूमिका रही है. इसके सबूत हमारे पास हैं. वहीं, संजय सिंह को ओर से कहा गया है कि सारे आरोप मनगढ़ंत हैं, क्योंकि न तो उनके पास से कोई रकम बरामद हुई है न ही ईडी धन के लेनदेन की कोई कड़ियां बना या जोड़ पाई है.

Advertisement

इससे पहले आज ही दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था. आप नेता की हिरासत पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट में उनकी हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दिया. इस दौरान कोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता को भी फटकार लगाई है और कहा कि आप लोग जानबूझकर सुनवाई में देरी करना चाहते हैं.
 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement