Advertisement

AAP को भी पसंद आया हाई कोर्ट का फैसला, मेयर शैली ओबेरॉय ने कही ये बात

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने हाई कोर्ट के फैसले की सराहना की है. उन्होंने कहा- 'थैंक्यू हाई कोर्ट'. इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'भाजपा चाहती थी कि मेयर के सचिव के पास एमसीडी के नतीजे घोषित करने का अधिकार नहीं है. इसे स्वीकार नहीं किया गया.'

MCD की मेयर शैली ओबेरॉय MCD की मेयर शैली ओबेरॉय
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 25 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 7:35 PM IST

दिल्ली नगर निगम में हुई हाथापाई के बाद यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा. स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोबारा चुनाव पर रोक लगा दी है. ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा- 'थैंक्यू हाई कोर्ट'. उन्होंने कहा, 'भाजपा चाहती थी कि मेयर के सचिव के पास एमसीडी के नतीजे घोषित करने का अधिकार नहीं है. इसे स्वीकार नहीं किया गया.'

Advertisement

आप नेता ने कहा कि कानून के अनुसार, केवल मेयर ही परिणाम घोषित कर सकते हैं. हमारा स्टैंड सही साबित हुआ है. इसलिए धन्यवाद हाई कोर्ट. इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी चाहती थी कि एक अमान्य वोट को उनके पक्ष में गिना जाए, इसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया.

'एक वोट को लेकर हुई लड़ाई'
 
इसके अलावा कोर्ट से बाहर निकलकर दिल्ली की मेयर ने कहा 24 फरवरी के चुनाव में एक वोट अमान्य था, बीजेपी कहती रही कि वोट वैध है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि इस मतगणना की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी. विशेषज्ञ द्वारा परिणाम की घोषणा भी अमान्य थी. क्योंकि वे परिणाम घोषित न करने में मेरी सहायता करने वाले थे. अधिनियम के अनुसार केवल पीठासीन अधिकारी ही फॉर्म 4 भरने के बाद ही परिणाम घोषित कर सकता है. मैंने कोई फॉर्म 4 नहीं भरा था, इसलिए किसी और को परिणाम घोषित करने की जरूरत नहीं थी. 

Advertisement

इस मामले को लेकर मेयर शैली ओबेरॉय पुलिस के पास गईं और 3 FIR दर्ज की गई हैं. बता दें कि शुक्रवार को सदन में हाथापाई तक हुई. 

कोर्ट में किस मामले पर हुई सुनवाई

दिल्ली नगर निगम में शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दोबारा कराने का मुद्दा उठा था. यह मामला फिर कोर्ट तक पहुंचा. इस मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के नए सिरे से चुनाव पर रोक लगा दी है. बीजेपी के पार्षदों ने इसे लेकर याचिका दायर की थी. इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजी, मेयर, एमसीडी को नोटिस भी जारी किया. 

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मेयर बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध किसी भी अन्य जानकारी को सुरक्षित रखें. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी. हाई कोर्ट ने मेयर शैली ओबsरॉय को इससे पहले नोटिस का जवाब देने को कहा है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement