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AAP विधायक प्रकाश जारवाल दोषी करार, डॉक्टर को सुसाइड के लिए उकसाने का मामला

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल और अन्य को दक्षिणी दिल्ली के एक डॉक्टर के सुसाइड के संबंध में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया है. AAP विधायक प्रकाश जारवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है.

प्रकाश जरवाल (फाइल फोटो) प्रकाश जरवाल (फाइल फोटो)
सृष्टि ओझा/राम किंकर सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 28 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 5:09 PM IST

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल और अन्य को दोषी करार दिया है. AAP विधायक प्रकाश जारवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है. बता दें कि 2021 में कोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 120-बी (आपराधिक साजिश की सजा) और अन्य आईपीसी प्रावधानों के तहत आरोप तय किए थे.

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स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने 8 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से मनीष रावल, आरोपी प्रकाश जारवाल की ओर से वकील एसपी कौशल, आरोपियों कपिल नागर और हरीश कुमार की ओर से वकील रवि द्राल ने दलीलें रखी थीं. इस मामले में 25 अगस्त 2023 को दोनों पक्षों की ओर से गवाहों के बयान पूरे हो गए थे. 11 नवंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था. 

कोर्ट ने हरीश जारवाल को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 384, 506 और 120बी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरोपी हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया. जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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प्रकाश जारवाल का आया बयान

AAP विधायक प्रकाश जारवाल ने कहा कि अगर मैं आज बीजेपी में शामिल हो जाता तो शायद मैं भी बरी हो जाता. इस मामले में कुछ भी नहीं था. हमें अदालत पर भरोसा है और मैं सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा. यह गलत सजा है.


 

क्या था मामला?

18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड किया था. पुलिस ने डॉक्टर के यहां 2 पेज का एक सुसाइड नोट भी बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

बीजेपी ने साधा AAP पर निशाना

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विधायक प्रकाश जारवाल दक्षिण दिल्ली में टैंकर माफिया के संरक्षक हैं और 2021 में उनके चुनाव क्षेत्र के एक डॉक्टर ने आत्महत्या की थी और एक पत्र छोड़ा था, जिसमें विधायक प्रकाश जारवाल को अपने आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न का दोषी ठहराया था. उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री केजरीवाल से विधायक पर कार्रवाई की मांग करती रही लेकिन केजरीवाल ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जारवाल टैंकर माफिया से उगाही का बड़ा हिस्सा पार्टी खाते में जमा कराते रहे होंगे. वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आज कोर्ट ने प्रकाश जारवाल को हत्या का दोषी करार दिया है, जिसके बाद अब उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म होना तय है.

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'आम आदमी पार्टी अपराधियों का गिरोह'

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपराधियों का एक गिरोह है और जब प्रकाश जारवाल का मामला आया था उस समय भी भाजपा ने जोरदार विरोध किया था और उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायक के बचाव में व्यक्तव्य दिया था. उन्होंने कहा कि जब कोर्ट का फैसला आएगा, तो जारवाल की विधायकी तो चली ही जाएगी, लेकिन आज सीएम केजरीवाल को डॉक्टर के परिवार से जारवाल का बचाव करने के लिए माफी मांगनी चाहिए. जारवाल सहित दागी विधायकों को विधानसभा और पार्टी से निष्कासित करें.

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