
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा याचिका 8 महीने से लंबित रखने पर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि एक हफ्ते के भीतर जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एनजे जमादार के समक्ष मंगलवार को आवेदन करने की अनुमति दी है.
याची को शीघ्र सुनवाई की होती है उम्मीद
जस्टिस जमादार की अदालत में PMLA मामले में जमानत के लिए उनके आवेदन की अर्जी पर सुनवाई भी होनी है. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "कोई भी व्यक्ति, जो जमानत के लिए अर्जी दाखिल करता है, उसे शीघ्र सुनवाई की उम्मीद होती है. मगर, इस सुनवाई को 8 महीने तक लंबित रखना जमानत के न्याय विधान के अनुरूप नहीं है."
हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही- देशमुख
देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था, "बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है. इस मामले में दो जज पहले ही सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं."