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शराब घोटाले में केजरीवाल की कोर्ट में पेशी, CBI ने मांगी रिमांड, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तीन दिन की रिमांड पूरी होने के बाद शनिवार को पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है. उन्होंने कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश के समक्ष पेश किया.सीबीआई ने केजरीवाल के अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की है.  जांच एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

अरविंद केजरीवाल. (फाइल फोटो) अरविंद केजरीवाल. (फाइल फोटो)
अनमोल नाथ
  • नई दिल्ली,
  • 29 जून 2024,
  • अपडेटेड 3:07 PM IST

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तीन दिन की रिमांड पूरी होने के बाद शनिवार को पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है. उन्होंने कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश के समक्ष पेश किया.सीबीआई ने केजरीवाल के अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की है. अदालत ने सीबीआई की रिमांड की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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सीबीआई की रिमांड की मांग का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील ने जांच से संबंधित एकत्र की गई सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए दायर आवेदन के आधार पर सीबीआई को निर्देश देने की मांग की. उनकी इस मांग पर जज का कहना है कि इस पहलू को कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए. जांच के महत्वपूर्ण पहलू आरोपी को नहीं बताए जा सकते.

सीबीआई के वकील ने कहा कि आरोपी मामले की जांच का विवरण,केस डायरी नहीं मांग सकते. इस जज ने सीबीआई से कहा कि मैं आईओ से केस डायरी के प्रासंगिक पन्नों को चिह्नित करने के लिए कहूंगा.

इस  पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी को ज्यूडिशियल कस्टडी दिए गए इसी तरह के मेडिकल निर्देशों की सीबीआई में दोहराया जाना चाहिए. सीबीआई के वकील का कहना है कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है. इन सब पर कोर्ट ने कहा कि इसी तरह की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है.
 

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25 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से बातचीत की और उनका बयान रिकॉर्ड किया. इसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर तीन दिनों की कस्टडी में ले लिया था. 

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