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अरविंद केजरीवाल को जमानत, जानिए अब तिहाड़ जेल से रिहाई का क्या है प्रोसेस

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज रिहा हो जाएंगे. जेल रिहा करने का अधिकार जेल के अधिकृत अधिकारी को होता है जिसमें वह उस कैदी से एक साइन लेता है जिसे थम इम्प्रेशन कहते हैं. जेल रिकॉर्ड के लिए इसमें यह दर्ज होता है की कैदी जेल से रिहा हो गया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 13 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 12:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी.

जस्टिस भुइयां ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने के संबंध में जस्टिस सूर्यकांत से सहमति जताई. पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो.

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रिहा होने का प्रोसेस
केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से बाहर आने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.जेल से बाहर आने से पहले भी कैदी का मेडिकल होता है जिसमें सामान्य तौर पर BP शुगर चेक किया जाता है. मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से यह टेस्ट होता है. जरूरी नही है कि जेल से बाहर आते समय सबका मेडिकल हो.

यह भी पढ़ें: कई तरह की मिलती हैे जमानत... जानिए इस बार अरविंद केजरीवाल को कौनसी मिली है?

 दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा. यहां बेल बॉन्ड भरना होगा. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ प्रशासन को भेजेगी. रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ सकेंगे.

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रिहा करने का अधिकार जेल के अधिकृत अधिकारी को होता है जिसमें वह उस कैदी से एक साइन लेता है जिसे थम इम्प्रेशन कहते हैं. जेल रिकॉर्ड के लिए इसमें यह दर्ज होता है की कैदी जेल से रिहा हो गया है.

जेल नंबर 2 में बंद हैं केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 के जिस वार्ड में बन्द हैं वहां उन्हें कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोनों वक्त का खाना घर से मिल रहा है. इसके अलावा उनके वार्ड में एक TV था और किताब पढ़ने के लिए एक टेबल थी. उन्होंने कुछ किताबें मांगी थी जो उन्हें दी गई थी.
गुरुवार तक केजरीवाल का तिहाड़ जेल में वजन 62.5 KG था जबकि शुगर लेवल नॉर्मल था. बीते 15 दिन में तिहाड़ जेल में जो बड़े नाम केजरीवाल से मिले थे उनमें राघव चड्ढा और सुनीता केजरीवाल शामिल हैं.

जमानत के लिए शर्ते
- अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे.
- किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी न हो.
- अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे.
- किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे.
- इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे.
- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.

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21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी. इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था. इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच कर रही हैं. ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी. अब उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है.

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