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तिहाड़ जेल की हवा खा रहे 'पिस्टल पांडे' की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई

आशीष पांडे की तरफ से सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई है जिस पर मंगलवार को फैसला हो सकता है. कोर्ट ने पांडे की पिछली अर्जी ठुकरा दी थी और रिमांड पर भेज दिया था.

आशीष पांडे की फाइल फोटो (PTI) आशीष पांडे की फाइल फोटो (PTI)
रविकांत सिंह/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 23 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 8:07 AM IST

दिल्ली के पांच सितारा होटल में पिस्टल लहरा कर 'पिस्टल पांडे' नाम से मशहूर हुए आशीष पांडे ने दूसरी बार पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी लगा दी है. कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई कर सकता है. पिछले हफ्ते आशीष पांडे की तरफ से लगाई गई जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आशीष पांडे का आक्रामक बर्ताव ही यह साफ करने के लिए काफी है कि उसने होटल के अंदर क्या किया.

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इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में आशीष पांडे को तिहाड़ जेल से लाकर पेश किया गया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आशीष पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आशीष पांडे की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को एक और अर्जी लगाई गई जिसमें घटना के वक्त इस्तेमाल हुई उसकी बीएमडब्ल्यू कार को परिवार को सौंपने की इजाजत मांगी गई है. इस अर्जी पर भी पटियाला हाउस कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा.

इससे पहले 18 अक्टूबर को आशीष पांडे ने बेहद नाटकीय अंदाज में पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. सरेंडर करने से चंद मिनट पहले उसने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो भी डाल दिया था जिसमें उसने खुद को बेकसूर बताते हुए अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल निकालने की बात कही थी. पटियाला कोर्ट ने उसकी सरेंडर के लिए दी गई अर्जी को मंजूर करते हुए उसे 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था. हालांकि पुलिस की तरफ से 4 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी.

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अगले दिन जब आशीष पांडे को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया. उसके वकीलों की तरफ से उसकी जमानत अर्जी कोर्ट को दी गई लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी. फिलहाल आशीष पांडे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है. दिल्ली पुलिस ने आशीष पांडे के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है.

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