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5वें अकाल तख्त के लिए दिल्ली विधानसभा में विधेयक पारित

दिल्ली विधानसभा में सोमवार को दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया गया मनोनीत सदस्यों की सूची में एक और सदस्य जोड़ने के लिए विधेयक पेश किया गया. इसके जरिए 9 सदस्यों से इसे 10 सदस्यों तक ले जाया गया है.

Delhi Assembly election Delhi Assembly election
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 03 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 8:15 PM IST
  • पांचवे अकाल तख्त के लिए विधेयक पारित
  • मनोनीत सदस्यों की सूची में जोड़ा जाएगा एक और सदस्य

दिल्ली विधानसभा में सोमवार को दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया गया. मनोनीत सदस्यों की सूची में एक और सदस्य जोड़ने के लिए विधेयक पेश किया गया. इसके जरिए 9 सदस्यों से इसे 10 सदस्यों तक ले जाया गया है.

इस संशोधन के जरिए डीएसजीएमसी के मनोनीत सदस्यों के रूप में अकाल तख्तों के मौजूदा 4 प्रधान पुजारियों की सूची में एक और प्रधान पुजारी अकाल तख्त, दमदमा साहिब तलवंडी साबो भटिंडा, पंजाब को जोड़ा गया है.
       
इस संशोधन के तहत मनोनीत सदस्यों की संख्या 5 हो जाएगी, जिसमें श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, श्री अकाल तख्त साहिब आनंदपुर, श्री अकाल तख्त साहिब पटना, श्री अकाल तख्त हुजूर साहिब नांदेड़ और श्री अकाल तख्त दमदमा साहिब के प्रमुख पुजारी तलवंडी साबो, भटिंडा पंजाब होंगे.

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वहीं धारा-16 की उप-धारा-1 और उप-धारा-2 के तहत कार्यकारी बोर्ड के पदाधिकारी और अन्य सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से किसी भी प्रधान पुजारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा. प्रस्तावित संशोधन के बाद डीएसजीएमसी में कुल 46 निर्वाचित सदस्य और 10 मनोनीत सदस्य हों,‌ जिससे डीएसजीएमसी सदस्यों की कुल संख्या 56 हो जाएगी.

 

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