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दिल्ली: ऑड-इवन पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार, अब 15 फरवरी को होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ऑड इवन फॉर्मूले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. इस पर अब अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी. साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाई गई ये योजना 15 जनवरी तक लागू रहेगी.

ऑड-इवन पर हाई कोर्ट ने नहीं लगाई रोक ऑड-इवन पर हाई कोर्ट ने नहीं लगाई रोक
सबा नाज़
  • नई दिल्ली,
  • 11 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 12:59 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ऑड इवन फॉर्मूले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. इस पर अब अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी. साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाई गई ये योजना 15 जनवरी तक लागू रहेगी.

हाई कोर्ट के मुताबिक इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी. साथ ही हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह लोगों की समस्याओं पर भी ध्यान दें.

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दिल्ली सरकार जहां एक तरफ अपनी ऑड-इवन योजना से प्रदूषण कम होने का दावा कर रही है वहीं 15 जनवरी के बाद इस फॉर्मूले को जारी न रखने के इसके फैसले ने शहर के लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया है.

भरोसेमंद नहीं दिल्ली सरकार- BJP
बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा इस फॉर्मूले को लागू करने के तरीके पर सवाल उठा रही है. दिल्ली बीजेपी सचिव सतीश उपाध्याय ने मेल टुडे से कहा है कि 'अगर नतीजे इतने ही अच्छे है तो ये योजना जारी क्यों नहीं रखी जा रही है. यह सरकार बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए डेटा को क्रेद के पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए.'

सीएम केजरीवाल के दावे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए प्रदूषण संबंधी आंकड़ो पर सवाल उठाया है. पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हारून यूसुफ कहते है कि 'प्रदूषण दूर करने के लिए हम हर तरह के कदम का स्वागत करते हैं लेकिन ऐसा लोगों को परेशानी में डालकर नहीं किया जाना चाहिए. मुझे आश्चर्य है कि अरविंद केजरीवाल ये कैसे कह सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर कम हुआ है जबकि औपचारिक आंकड़े बताते हैं कि स्थिति जस की तस बनी हुई है.'

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हाइकोर्ट में शुक्रवार हुई सुनवाई के दौरान जहां दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले के चलते प्रदूषण में कमी आने की बात की वहीं विरोधी पक्ष ने दिल्ली सरकार के इस दावे और आंकड़ों को गलत ठहराया था.

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