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'आपको माफी मांगनी चाहिए थी', दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD और पुलिस को जमकर लगाई फटकार

अदालत ने पुलिस और एमसीडी अधिकारियों को अदालत में तलब किया. दिल्ली में नाले में गिरकर दो लोगों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी अधिकारी को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आप वहां क्या कर रहे हैं? क्या आप वहां गए भी हैं? एमसीडी के वकील ने कहा कि दो अलग-अलग टेंडर हैं. अक्टूबर में जब साइट हमें सौंपी गई थी, तब सड़क की मरम्मत के लिए करीब 20 करोड़ रुपये लिए गए थे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD और पुलिस को लगाई फटकार (सांकेतिक फोटो) दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD और पुलिस को लगाई फटकार (सांकेतिक फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 9:19 PM IST

दिल्ली के गाजीपुर इलाके में 31 जुलाई को नाले में गिरने से महिला और उसके बेटे की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने एमसीडी से कहा, "यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम आपके अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर देंगे."
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाले में गिरने से मरने वाली महिला और उसके बेटे के परिवार के लिए मुआवज़ा मांगने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडीए और एमसीडी को फटकार लगाई.

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अदालत ने पुलिस और एमसीडी अधिकारियों को अदालत में तलब किया. दिल्ली में नाले में गिरकर दो लोगों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी अधिकारी को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आप वहां क्या कर रहे हैं? क्या आप वहां गए भी हैं? एमसीडी के वकील ने कहा कि दो अलग-अलग टेंडर हैं. अक्टूबर में जब साइट हमें सौंपी गई थी, तब सड़क की मरम्मत के लिए करीब 20 करोड़ रुपये लिए गए थे. सौंपी गई सड़कों की लंबाई कुल करीब 9 किलोमीटर थी.

1250 मीटर के लिए आदेश था. यह 4 करोड़ रुपए के लिए था. काम चल रहा है. सड़क को समतल किया जा रहा है. इस पर बैरिकेडिंग की जा रही है और यह दो दिनों में हो जाएगा. कोर्ट ने कहा कि 2 लोगों ने यहीं जान गंवा दी है. एमसीडी के वकील ने कहा कि यह एमसीडी के इलाके में नहीं है. जबकि याचिकाकर्ता एक अलग सर्कुलर पर सवाल उठा रहा है जो एक अलग नाले के बारे में है. एनजीटी का आदेश था कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन को कवर न किया जाए.

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कोर्ट ने पूछा कि आप बैरिकेड क्यों नहीं बना सकते? इस पर एमसीडी ने कहा कि अब हम ऐसा ही करेंगे. कवर करने की बजाय रेलिंग लगाएंगे. कोर्ट ने कहा कि आपको यह काम खुद ही पहले करना चाहिए था. भगवान जाने आप कब करेंगे. वहां पड़ी गंदगी कम से कम भी तो महीनों पुरानी है. वकील ने कहा कि डीडीए ने इसी हालत में इसे सौंपा था. इतने लंबे समय तक उन्होंने इसे ऐसे ही रखा था. सवाल का एक हिस्सा डीडीए से भी होना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कि दिल्ली जैसे शहर में आप ऐसा कैसे होने दे रहे हैं. स्थायी समिति एक चिरस्थायी समस्या है. इसे आपको ही सुलझाना होगा. इस पर एमसीडी अधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती इलाके में बहुत सारा कचरा यूपी इलाके से भी आता है. जून तक सफाई का एक चरण पूरा हो गया था. कोर्ट ने कहा कि अगर सफाई का आपका यह स्तर है, तो यह दुखद स्थिति है और आपको काम नहीं करना चाहिए. समस्या यह है कि आप काम नहीं कर रहे हैं. आप काम नहीं करते और आपके किसी भी वरिष्ठ अधिकारी में आपके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है. हमें नहीं पता कि किसी सभ्य समाज में इतनी गंदगी भी हो सकती है. इन तस्वीरों के बाद आपको लगता है कि आपको कुछ भी बोलना चाहिए था? आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी. लगता है कि एमसीडी अब हमारे नियंत्रण से बाहर है.

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एमसीडी के वकील ने दलील दी कि अब हमारे पास नया कमिश्नर है. कोर्ट ने कहा कि यही एकमात्र राहत देने वाला पहलू है. उस आदमी को पहले दिन ही माफ़ी मांगनी चाहिए थी. आपको लगता है कि उसका बॉस उसे नियंत्रित कर सकता है? ये लोग छूट के चरण से बाहर हैं. अधिकारी ने माफ़ी मांगी तो कोर्ट ने कहा कि इसे पूरे सदन में पास होने दें. क्या पूरे सदन में कोई सड़कों पर बैरिकेडिंग का विरोध करेगा? हमने पहले भी टिप्पणी की है कि दिल्ली प्रशासन में चीजें कैसे काम कर रही हैं. स्थायी समिति या कैबिनेट बैठक की कोई तारीख नहीं है.
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि फिर से उन्होंने कोई फाइल जब्त नहीं की है. कुछ भी नहीं किया गया है. उन्हें स्थिति की जानकारी नहीं है. कृपया एमसीडी और डीडीए की फाइलें सुनिश्चित करें. पुलिस के वकील ने कहा कि आईओ का कहना है कि उन्होंने फाइलें मांगी हैं. कोर्ट ने कहा कि उनसे पूछो? आप आरटीआई के तहत आवेदन कर सकते हैं. आप पुलिस बल हैं या क्या हैं? कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप 2 दिनों में एफआईआर की अनुवादित प्रति के साथ एक उचित विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें. कोर्ट ने एमसीडी से कहा और आप जगह साफ करवाएंगे. अगर आप कवर नहीं कर सकते तो कम से कम जगह पर बैरिकेडिंग करें. यह बुनियादी सामान्य ज्ञान है.

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एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि शाहदरा साउथ जोन के डीसी भी व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि संबंधित नाले की सफाई की जाएगी और कचरे को तुरंत हटाया जाएगा. एमसीडी को एक सप्ताह के भीतर तस्वीरों के साथ नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया. 10 दिनों के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा. हम यह तय नहीं कर सकते कि कौन जिम्मेदार है, डीडीए या एमसीडी. यह पुलिस को करना होगा.

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