
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं. शराब घोटाले में उन्हें 6 महीने बाद जमानत मिली है. संजय सिंह जेल से सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचेगे. वह सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे. इस दौरान संजय सिंह का परिवार भी उनके साथ रहेगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) पहुंचा था. वहां सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय की गई थीं. कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. वे दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे. अगर दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी. जांच में सहयोग करना होगा. केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं.
बता दें कि संजय पर पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हैं. जेल प्रशासन ने इन केस की स्टेटस रिपोर्ट भी ली है और यह पता किया कि इन तीन राज्यों में दर्ज हुए केस में संजय को गिरफ्तार तो नहीं किया गया है. अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसमें कोर्ट से जमानत मिली है या नहीं. हालांकि, क्लीयर हो गया है कि तीनों राज्यों में उनकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं है.
संजय सिंह को क्या बीमारी?
संजय सिंह को कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी है. डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग बायोप्सी के लिए ले जाया गया. उसके बाद छुट्टी दे दी गई.
'रिहाई के बाद मंदिर में दर्शन करने जाएंगे संजय'
AAP सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने बताया कि कल हमने संजय सिंह को अस्पताल में रुटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया था, जहां हमें पता चला कि उन्हें बेल मिल गई है.संजय सिंह जेल से रिहा होने के बाद सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे.
'तीनों भाइयों की रिहाई तक जश्न नहीं'
अनीता सिंह ने कहा था कि मैं जमानत देने के लिए न्यायपालिका को भी धन्यवाद देती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी. जब तक मेरे तीनों भाई बाहर नहीं आते, तब तक हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा. बुधवार सुबह मां और बेटे दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल में भर्ती संजय सिंह से मिलने पहुंचे.
'ईडी ने कोर्ट के आगे सरेंडर कर दिया'
दिल्ली की AAP सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, लंच से पहले सुप्रीट कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ED को चेतावनी दी और कहा कि अगर इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इसमें फैसला लिखेंगे. फैक्ट्स आपके विरोध में हैं. संजय सिंह के खिलाफ आपने कोई सबूत नहीं दिया है. ED अगर जमानत का विरोध करती और कोर्ट जमानत देती तो ये पूरा केस हवा में उड़ जाता और पूरा केस खत्म हो जाता. इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए और केस को चलाए रखने के लिए ED ने सरेंडर कर दिया.
'6 महीने पहले अरेस्ट हुए थे संजय'
ईडी ने संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है. इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन जैसे ही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो AAP नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है.
संजय की जमानत शर्तों पर राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ?
राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह के वकील ने कहा, हमें संजय के लिए जमानत पत्र भरना होगा. इस पर कोर्ट ने पूछा- आपके पास जमानत का आदेश है? वकील ने हामी भरी. संजय सिंह की टीम ने ट्रायल कोर्ट को उनका जमानत आदेश दिया. संजय के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही शर्त लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने संजय से कहा है कि वा इस मामले में अपनी भूमिका के बारे में बात ना करें.
वकील का कहना था कि बाकी इस अदालत को तय करना है. वो संसद सदस्य हैं. संजय सिंह पत्नी जमानतदार के तौर पर खड़ी हैं. इस पर कोर्ट ने कहा, मुझे सुनने दीजिए कि ईडी को क्या कहना है. संजय सिंह के वकील ने कहा, मैंने खुद कहा कि मैं संसद सदस्य हूं. कोई जोखिम नहीं है. हिरासत के दौरान उन्हें संसद सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और इस अदालत ने इसकी अनुमति दी थी.
ईडी के लिए वकील जोहेब हुसैन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखी गई शर्तों को भी इस मामले में एक शर्त के रूप में रखा जाना चाहिए. कोर्ट का कहना है कि 4 लाख की जमानत राशि दी जा सकती है (मौखिक टिप्पणी अभी तक आदेश में नहीं). इस पर संजय के वकील ने कहा, मेरे पास 2 लाख की एफडीआर है. पहले के ऑर्डर के अनुसार यह 2 लाख थी. यह अदालत का विवेक है लेकिन पहले आरोपी ने 2 लाख दिए हैं.