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शराब घोटाले पर CBI के पास एक पैसे का भ्रष्टाचार का सबूत नहीं: आतिशी मार्लेना

आप नेता ने कहा कि अदालत ने 50 पन्नो का आदेश दिया है. बीजेपी के नेता इस आर्डर को पढ़ें. यह आदेश यह स्पष्ट कर देता है 100 करोड़ छोड़िए या 30 करोड़ छोड़िए बल्कि एक नए पैसे का भी भ्रष्टाचार का सबूत वीडियो सीबीआई के पास नहीं है. 86 पन्नों के आदेश में जज सिर्फ एक बार दोहरा रहे हैं कि ईडी ने एक भी सबूत सामने नहीं रखा.

 आतिशी मार्लेना-फाइल फोटो आतिशी मार्लेना-फाइल फोटो
आशुतोष मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 07 मई 2023,
  • अपडेटेड 1:24 PM IST

आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी मार्लेना ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि शराब घोटाले को लेकर बीजेपी जिस तरह के प्रश्न उठा रही है उनके वही आरोप सीबीआई और ईडी के चार्जशीट में आए. उन्होंने कहा कि एक नए पैसे का भी भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई के पास नहीं है.

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आतिशी मार्लेना ने कहा कि बीजेपी का पहला आरोप है की शराब पॉलिसी बनाने के लिए ₹100 करोड की रिश्वत ली गई और दूसरा आरोप है जो पैसे लिए गए उसे आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में लगाया. 1 साल से यह आरोप बीजेपी के नेता अलग-अलग और बार-बार बोलते रहे. कल ही दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दो लोगों को जमानत दी थी जिनका नाम है राजेश जोशी .

आप नेता ने कहा कि अदालत ने 50 पन्नो का आदेश दिया है. बीजेपी के नेता इस आर्डर को पढ़ें. यह आदेश यह स्पष्ट कर देता है 100 करोड़ छोड़िए या 30 करोड़ छोड़िए बल्कि एक नए पैसे का भी भ्रष्टाचार का सबूत वीडियो सीबीआई के पास नहीं है. 86 पन्नों के आदेश में जज सिर्फ एक बार दोहरा रहे हैं कि ईडी ने एक भी सबूत सामने नहीं रखा.

अदालत की कॉपी पढ़ें
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि रिश्वत देने में गौतम मल्होत्रा शामिल थे. यही भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई ईडी भी कह रही थी. कल अदालत ने अपने आर्डर के पैराग्राफ 74 में स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिसमें रिश्वत देने का मामला साबित होता है. बल्कि सिर्फ कुछ लोगों के बयान के आधार पर यह एजेंसी ने कहा है.

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'ईडी की कहानी 100 करोड़ रुपए से शुरू होती है'
आप नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि ईडी की कहानी 100 करोड़ रुपए से शुरू होती है. लेकिन ईडी अपनी चार्जशीट में सिर्फ 30 करोड़ की बात करती है. ईडी ने तथाकथित आरोप लगाया है कि एक आरोपी राजेश जोशी जो एडवरटाइजिंग करते हैं उन्हें ₹30 करोड किक बैक से मिले जो उन्होंने दिल्ली से गोवा पहुंचाया. 

अदालत का आदेश कह रहा है कि एजेंसी के पास ऐसी कोई सबूत नहीं है जिससे वह इन आरोपों की पुष्टि कर सकें. अदालत ने कहा है कि आपके सबूतों को हम सबूत नहीं मान सकते आपके फोन में किसी का नंबर सेव‌ होना या फोन करना किसी भी तरह का सबूत हो सकता है. ‌

'दिल्ली से गोवा पैसे भेजे जाने का भी कोई सबूत नहीं मिला'
ईडी ने कहा कि 30 करोड़ रुपये का लेनदेन पर्चियों के माध्यम से हुआ. अदालत ने कहा है कि एजेंसी द्वारा ऐसी कोई पर्ची भी बरामद नहीं की गई. दिल्ली से गोवा पैसे भेजे जाने का भी कोई सबूत नहीं मिला. ‌पिछले 6 महीने से ईडी सीबीआई के सारे अफसर गोवा में बैठे हैं. ‌आम आदमी पार्टी के साथ काम करने वाले हर‌ वेंडर के दफ्तर में छापा मारा.

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6 महीने जांच करने के बाद जिस ईडी ने आम आदमी पार्टी पर 100 करोड रुपए का आरोप लगाया उसी ईडी ने अदालत में कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में 19 लाख रुपए की राशि कैश खर्च की है. ईडी कहती है मनीष सिसोदिया ने सबूत नष्ट करने के लिए 14 फोन तोड़ डाले. 

'प्रधानमंत्री कार्यालय से दबाव आता है'
खुद जांच करते हैं तो पता चलता है 14 में से सात फोन सीबीआई और ईडी के पास जब्त हैं और बाकी के 7 फोन इस्तेमाल हो रहे हैं. जब प्रधानमंत्री कार्यालय से दबाव आता है तब वह संजय सिंह का नाम डाल देते हैं और जब संजय सिंह नोटिस भेजते हैं ईडी माफी मांगती है. और कहते हैं गलती से संजय का नाम डाल दिया.

नाम पर एक बात स्पष्ट हो गया है कि जो शराब उठाने के नाम पर बताया जा रहा है वह सरासर झूठ है और बेबुनियाद है. बिना किसी सबूत के है. ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ.

कोट अपने आदेश में कह रहा है कि किसी भी आरोप के लिए उसे साबित करने के लिए किसी भी तरह ठोस सबूत नहीं दिया गया साथ ही एजेंसी द्वारा दिए गए बयानों में विरोधाभास है. अगली सुनवाई में हम अदालत के सामने इस मुद्दे पर भी बहस करेंगे. मनीष सिसोदिया के खिलाफ एजेंसी आज भी कोई सबूत नहीं दे पाई है. अदालत के आदेश ने तथाकथित शराब घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है.
 

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