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दिल्ली में जमीन की रजिस्ट्री पर सर्किल रेट पर छूट खत्म, जानिए केजरीवाल सरकार के फैसले का क्या होगा असर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्किल रेट पर 20 फीसदी छूट खत्म हो गई है. दिल्ली सरकार की ओर से सर्किल रेट पर मिलने वाली छूट खत्म किए जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में रजिस्ट्री महंगी हो गई है.

महंगा होगा प्रॉपर्टी खरीदना (फाइल फोटो) महंगा होगा प्रॉपर्टी खरीदना (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 01 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 1:19 PM IST
  • जमीन के सर्किल रेट पर थी 20 फीसदी की छूट
  • अब लागू हो गया 2014 में जारी नोटिफिकेशन

दिल्ली में सरकार ने रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट पर छूट खत्म कर दी है. दिल्ली सरकार ने रजिस्ट्री को लेकर सर्किल रेट पर छूट 1 जुलाई से खत्म करने का ऐलान पहले ही कर दिया था. अब छूट खत्म करने का दिल्ली सरकार का ये फैसला लागू भी हो गया है. इसके साथ ही आज से यानी 1 जुलाई से दिल्ली मकान-जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो गई है.

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दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने 30 जून को ही सर्किल रेट पर दी जाने वाली 20 फीसदी छूट खत्म करने का ऐलान किया था. अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि कोरोना महामारी के बाद शहर की अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवरी करे, इसी के लिए सर्किल रेट पर दी जाने वाली 20 फीसदी छूट खत्म करने का फैसला लिया गया है.

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि 1 जुलाई से सर्किल रेट्स को लेकर 20 सितंबर 2014 को जारी नोटिफिकेशन लागू होगा. गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2021 में अर्थव्यवस्था में सुधार और कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन से प्रभावित हुए लोगों की स्थिति में सुधार के लिए रिबेट स्कीम की घोषणा की थी.

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से घोषित रिबेट स्कीम को पिछले साल दिसंबर में 30 जून तक बढ़ा दिया गया था. राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में संपत्ति को ए से एच तक, आठ कैटेगरी में विभाजित किया गया है. दिल्ली सरकार की रिबेट स्कीम के तहत ए कैटेगरी में जमीन की कीमत 7.74 लाख प्रति वर्ग मीटर से घटकर 6.19 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई थी.

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इसी तरह एच कैटेगरी वाले इलाकों में जमीन की कीमत 23280 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटकर 18624 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई थीं. बता दें कि साल 2014 में जारी नोटिफिकेशन के तहत ए कैटेगरी में प्रॉपर्टी का सर्किल रेट 7.74 लाख, बी कैटेगरी में 2.46 लाख, सी कैटेगरी में 1.60 लाख, डी कैटेगरी में 1.28 लाख, ई कैटेगरी में 70080, एफ कैटेगरी में 56640, जी कैटेगरी में 46200 और एच कैटेगरी में 23280 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया था.

 

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