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'ठुल्ला' वाली टिप्प्णी पर केजरीवाल को समन, 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश

शिकायतकर्ता ने कहा, 'अगर मुख्यमंत्री जैसी दिग्गज शख्सियत दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिए 'ठुल्ला' जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति आम जनता के मन में भी सम्मान नहीं होगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
सना जैदी
  • नई दिल्ली,
  • 07 मई 2016,
  • अपडेटेड 7:41 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को दिल्ली की साकेत अदालत ने समन जारी किया है. उन्हें यह समन पुलिस कर्मियों के लिए कथित तौर पर 'ठुल्ला' शब्द का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है. लाजपत नगर पुलिस थाने के हवलदार अजय कुमार तनेजा द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि की एक शिकायत पर साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई.

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तनेजा ने शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से उन्हें दुख पहुंचा है. वह 'अपमानित' महसूस कर रहे हैं. महानगर दंडाधिकारी रविंद्र कुमार पांडे ने केजरीवाल को समन जारी किया और उन्हें 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.

शिकायतकर्ता ने कहा है कि केजरीवाल ने 2015 में पुलिसवालों के लिए 'ठुल्ला' शब्द का इस्तेमाल किया था. अपने वकील एल. एन. राव के जरिए दर्ज कराई शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा, 'अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसी दिग्गज शख्सियत दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिए 'ठुल्ला' जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति आम जनता के मन में भी सम्मान नहीं होगा.'

शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के प्रति केजरीवाल के रवैये के कारण पहुंचे दुख और कष्ट के कारण शिकायतकर्ता अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था. क्योंकि वह इससे बेहद विचलित हो गया था.'

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