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Delhi Unlock: मॉल-मेट्रो रहेंगे बंद, इंडस्ट्रियल यूनिट को राहत, जानें कहां पाबंदी, कहां मिलेगी छूट?

कोरोना संकट से जूझ रही दिल्ली में अब स्थिति नियंत्रमण में है. दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों को कम कर रही है. दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की मंजूरी दी गई है. हालांकि कुछ शर्तें भी रखी गई हैं.

अनलॉक की ओर बढ़ रही है दिल्ली (तस्वीर-PTI) अनलॉक की ओर बढ़ रही है दिल्ली (तस्वीर-PTI)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 31 मई 2021,
  • अपडेटेड 1:15 PM IST
  • इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करने को मिली मंजूरी
  • सिनेमा हॉल, बजार अब भी रहेंगे बंद
  • सिनेमा हॉल, बजार अब भी रहेंगे बंद

कोरोना से कराहती दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में आने के बाद अब दिल्ली सरकार अब अनलॉक की ओर आगे बढ़ रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. दिल्ली में वैसे तो लॉकडाउन 7 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया है लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने की नियमों में ढील दी गई है. 

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औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट के तहत दो तरह की छूट दी गई है. वर्किंग साइट के भीतर निर्माण कार्य किया जा सकेगा. दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश भी जारी किया है. इन कामों में छूट के साथ कुछ अनिवार्य शर्तें भी रखी गई हैं.

वर्किंग साइट पर काम करने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. उन्हें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा. काम करने वाले वर्कर अलग-अलग शिफ्ट में काम करेंगे, जिससे कार्यस्थल पर भीड़ न जमा होने पाए. डीएम के द्वारा रैंडम आरटी-पीसीआर और रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे.


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इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. डीएम के आधीन स्पेशल टीमें समय-समय पर निरीक्षण करेंगी. सभी वर्कर्स के लिए ई पास जरूरी होगा..

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कौन कर सकेंगे e-पास के लिए आवेदन
इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करने वाले लोगों लोगों के लिए ई पास जरूरी होगा. इसके लिए पोर्टल पर मालिक, कर्मचारी और ठेकेदारों को अपना विवरण देकर ई पास केलिए आवेदन करना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट को बंद भी किया जा सकता है. उनके खिलाफ डीडीएमए एक्ट के तहत एक्शन भी लिया जा सकता है.
 
दिल्ली में क्या-क्या रहेगा बंद?
दिल्ली में छूट केवल औद्योगिक इकाइयों को मिली है. राष्ट्रीय राजधानी में बाजार, मेट्रो सेवाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे. अगर कोरोना संक्रमण दिल्ली में और नियंत्रित नजर आता है तो नियमों और ढील दी जा सकती है.

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