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AAP विधायक को चुनाव के दौरान हंगामा करने के आरोप में 3 महीने की जेल

दिल्ली में कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को साल 2013 के एक मामले में 3 महीने की सजा सुनाई गई है.

कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार (फाइल फोटो) कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 20 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:46 PM IST

  • AAP विधायक मनोज कुमार को 3 महीने की सजा
  • कोर्ट ने विधायक पर लगाया 10,000 रुपये जुर्माना
  • मतदान केंद्र पर हंगामा करने का है MLA पर आरोप

दिल्ली में कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को साल 2013 के एक मामले में 3 महीने की सजा सुनाई गई है. उन्हें साल 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र के पास हंगामा करने के लिए दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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गौरलतब है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनोज कुमार को 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया जा चुका है. राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कुमार को दोषी करार देते हुए 25 जून को सजा पर बहस के लिए मुकर्रर किया था.

कोंडली से AAP विधायक मनोज कुमार को कोर्ट में यह सजा सज़ा 2013 से जुड़े एक मामले में सुनाई गई है. दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनावों के दौरान पोलिंग स्टेशन पर मनोज कुमार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन के आगे बैठकर काम को प्रभावित किया बल्कि सरकारी अधिकारियों के साथ भी बदसलूकी की थी.

तीन साल से कम की सजा होने पर कोर्ट से जमानत मिलने का प्रावधान है. लिहाजा जब सजा सुनाए जाने के बाद मनोज कुमार ने जमानत की अर्जी लगाई तो कोर्ट ने मनोज कुमार को 10 हजार के जमानती मुचलके पर जमानत दी थी.

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