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6 महीने बाद सिर्फ CNG गाड़ि‍यों से जा सकेंगे दिल्ली एयरपोर्ट, NGT का आदेश

आईजीआई एयरपोर्ट पर प्रदूषण कम करने के मद्देनजर एनजीटी ने ये निर्देश सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को जारी किए हैं. इसके अलावा एनजीटी ने आदेश दिया है कि एयरपोर्ट पर केवल बहुत अधिक जरूरत पड़े तभी रिवर्स थ्रस्ट यानि इंजन को डाइवर्ट कर विमान को धीरे करने की तकनीक का इस्तेमाल हो. कोर्ट ने साउंड बैरियर लगाने और बाउंड्री वॉल के आसपास से ग्रीन बेल्ट हटाने को कहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
अंकुर कुमार/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 25 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 5:52 AM IST

आईजीआई एयरपोर्ट पर प्रदूषण कम करने के लिए एनजीटी ने कई अहम आदेश दिए हैं. छह महीने के भीतर एरयपोर्ट पर केवल सीएनजी कैब और बस चलाने का आदेश दिया है. इसका मतलब ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए डीजल और पेट्रोल को गाड़ियों को 6 महीने बाद बैन कर दिया जायेगा.

आईजीआई एयरपोर्ट पर प्रदूषण कम करने के मद्देनजर एनजीटी ने ये निर्देश सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को जारी किए हैं. इसके अलावा एनजीटी ने आदेश दिया है कि एयरपोर्ट पर केवल बहुत अधिक जरूरत पड़े तभी रिवर्स थ्रस्ट यानि इंजन को डाइवर्ट कर विमान को धीरे करने की तकनीक का इस्तेमाल हो. कोर्ट ने साउंड बैरियर लगाने और बाउंड्री वॉल के आसपास से ग्रीन बेल्ट हटाने को कहा है.

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एनजीटी ने याचिकाकर्ता की उस गुजारिश को मानने से इनकार कर दिया जिसमें रात में एयरपोर्ट पर नाइट कर्फ्यू (रात में विमान को उड़ाने व उतारने पर रोक लगाने) और एयरपोर्ट के आसपास के घरों को साउंट प्रूफ बनाने की मांग की गई थी. एनजीटी ने कहा कि घरेलू और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर घंटे तकरीबन 80 से 82 विमान उड़ान भरते और उतरते हैं. ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगाना सही नहीं है और विकास के लिहाज से भी सही नहीं रहेगा. साउथ दिल्ली के वसंत कुंज, बिजवासन के लोगों ने याचिका दायर की थी. याचिका में एयरपोर्ट पर प्रदूषण से आसपास रिहायशी इलाकों में लोगों की सेहत पर इसका प्रभाव पड़ने की समस्या उठाई गई थी.

एनजीटी ने एविएशन मिनिस्ट्री  सिविक एजेंसियों को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट पर बस, कैब व अन्य वाहन सीएनजी के चलाएं जाए. जो वाहन सीएनजी में नहीं हैं उन्हें छह माह के भीतर सीएनजी में कनवर्ट करे. पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट पर एनजीटी ने ये निर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एयरपोर्ट पर ध्वनि और वायु प्रदूषण तय मानकों से अधिक है. एनजीटी ने एविएशन मिनिस्ट्री को आईजीआई एयरपोर्ट, सभी एयरलाइन्स और डायल समेत संबंधित एजेंसियों को इस बारे में एक एडवाइजरी जारी करने को कहा है. एनजीटी ने कहा कि रिवर्स थ्रस्ट से काफी अधिक ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है. ऐसे में रन-वे की लंबाई, हवा, मौसम आदि हालातों को देखकर इसका इस्तेमाल किया जाए.

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