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दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन, इंडस्ट्रियल एरिया को 2 तरह से मिली रियायत

दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं और दो तरह के कामों को छूट दी गई है. हालांकि नियम और शर्तें भी रखी गई हैं.

दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही (सांकेतिक-पीटीआई) दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही (सांकेतिक-पीटीआई)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 29 मई 2021,
  • अपडेटेड 11:33 PM IST
  • इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन शुरू होगा
  • डीएम द्वारा रैंडम RT-PCR व रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे
  • दिल्ली में कोरोना के 956 नए मामले सामने आए

दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है, लेकिन अभी ऐहतियात बरती जा रही है. राजधानी में लॉकडाउन अब 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत दो तरह की छूट दी गई है.

दिल्ली सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक अनलॉक की प्रक्रिया के तहत इंडस्ट्रियल एरिया में चार दिवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी. साथ ही वर्क साइट्स के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकेगी.

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दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए दो तरह के कामों को छूट दी है. हालांकि इसके लिए नियम और शर्तें भी रखी गई हैं.

पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली में लॉकडाउन को धीरे-धीरे खोलेंगे, सबसे पहले उन लोगों का ध्यान रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, प्रवासी हैं, आज फैसला लिया गया कि सोमवार से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की गतिविधियों को खोला जाएगा, अगले एक हफ्ते के लिए यह दोनों सेक्टर खुले रहेंगे.'

क्या होंगी शर्तें 
अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से जारी आदेश में जो शर्तें दी गई हैं उसके तहत थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. साथ ही वर्क ऑवर्स अलग-अलग शिफ्ट में होंगे ताकि एक समय पर ज्यादा भीड़ न हो.

यही नहीं डीएम के द्वारा रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे. सभी लेबर्स और वर्कर्स को कोविड अपप्रोप्रियेट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, बरतना अनिवार्य होगा. डीएम के अधीन स्पेशल टीम बनाई जाएंगी जो समय-समय पर निरीक्षण करेंगी.

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वर्कर्स को ई-पास के जरिए मूवमेंट की इजाजत होगी. मालिक, एम्प्लॉयर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स पोर्टल पर डिटेल्स देकर अपने वर्कर्स और कर्मचारियों के लिए ई-पास आवेदन कर सकेंगे.

दिल्ली में कम हो रहे केस

नियम उल्लंघन करने पर मैनुफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बंद भी किया जा सकता है और DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.

इस बीच पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 956 नए मामले सामने आए हैं. जबकि इस दौरान कोरोना से 122 लोगों की मौत हो गई. बीते 22 मार्च के बाद ये एक दिन में सबसे कम केस हैं. बता दें कि 22 मार्च को कोरोना के 888 मामले दर्ज हुए थे. 


 

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