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SC के जज से लेकर इन VVIP तक को मिलेगी छूट, जानें ऑड-ईवन से जुड़े खास सवालों के जवाब

इमरजेंसी वाहनों में इस बार भी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, जेल के कैदियों के वाहन और शव वाहन को ऑड-ईवन नियम के दौरान छूट मिलेगी. इसके अलावा दिल्ली पुलिस के वाहनों को भी ऑड-ईवन के दायरे से बाहर रखा गया है.

4 नवंबर से लागू होगी ऑड-ईवन (फाइल फोटो) 4 नवंबर से लागू होगी ऑड-ईवन (फाइल फोटो)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 17 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 7:04 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ऑड-ईवन नियम से संबंधित कुछ प्रमुख निर्देश जारी किए हैं. ऑड-ईवन नियम अगले महीने 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच लागू रहेगा. केजरीवाल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को 4 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. हालांकि साल 2016 में जुर्माने की राशि 2 हजार रुपये थी. जानिए ऑड-ईवन से जुड़े खास सवालों के जवाब...

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1- क्या 4000 रुपये का जुर्माना देकर दिल्ली में दिनभर चला सकेंगे गाड़ी या जुर्माना लेकर गाड़ी भी लौटा दी जाएगी या जब्त कर ली जाएगी?

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस बार 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच लागू होने जा रहे ऑड-ईवन नियम को तोड़ने पर 4000 रुपये का चालान देना होगा. यहां ये जानना जरूरी है कि ऑड-ईवन नियम तोड़ने पर एक बार चालान काटे जाने के बाद भी अगर दोबारा उस वाहन को नियम तोड़ते पाया गया तो फिर से जुर्माना देना होगा. गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा और जुर्माना लेकर गाड़ी लौटा दी जाएगी. ये साफ है कि एक बार नियम तोड़ने पर, चालान कट जाने के बाद वाहन को सड़क पर नहीं चला सकेंगे. चालान से बचने के लिए आप नजदीकी पार्किंग में अपने वाहन को खड़ा कर सकते हैं.

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2- किन इमरजेंसी गाड़ियों को मिलेगा छूट?

इमरजेंसी वाहनों में इस बार भी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, जेल के कैदियों के वाहन और शव वाहन को ऑड-ईवन नियम के दौरान छूट मिलेगी. इसके अलावा दिल्ली पुलिस के वाहनों को भी ऑड-ईवन के दायरे से बाहर रखा गया है. साथ ही ऐसे लोग जो अपने वाहन में किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जा रहे हों, उन्हें भरोसे के आधार पर ही इमरजेंसी छूट दी जाएगी.

3- स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे हैं लेकिन ड्राइवर जेंट्स, गाड़ी ऑड-ईवन का उल्लंघन कर रही हो तो?

अगर आप ऑड दिन (1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31) को ईवन नंबर (2,4,6,8,0) के वाहन में स्कूल ड्रेस पहने बच्चे को लेकर जा रहे हैं, तब भी आपको नियम से छूट दी जाएगी. अगर गाड़ी के अंदर स्कूल की ड्रेस पहने हुए बच्चा बैठा है तो चालक चाहे महिला हो या पुरुष उसे ऑड-ईवन नियम से छूट मिलेगी. हालांकि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि स्कूल की टाइमिंग सुबह 7 से 7:30 बजे तक होती है, ऐसे में उस वाहन को 8 बजे से पहले वापिस आना होगा. क्योंकि ऑड-ईवन नियम सुबह 8 बजे के बाद लागू होगा.

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4- बाहर या अन्य राज्यों के लोग कैसे जानेंगे कि आज ऑड है या ईवन?

जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि ऑड-ईवन नियम दिल्ली में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी लागू होगा. ऐसे में देश की राजधानी में अन्य राज्यों के वाहनों को ऑड-ईवन के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार विज्ञापन की मदद लेगी. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 'आजतक' से कहा कि इस बार नए मोटर व्हीकल एक्ट की वजह से  जुर्माना अधिक होगा. ऐसे में जितने भी राज्य हैं वहां के अखबारों में विज्ञापन देकर दिल्ली में ऑड-ईवन नियम की जानकरी दी जाएगी. साथी कैलाश गहलोत ने बताया कि अन्य राज्यों से दिल्ली में एंट्री लेने वाले पॉइंट्स या बॉर्डर पर ऑड-ईवन के बारे में बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए जाएंगे.

5- अगर किसी को जानना हो कि आज ऑड है या ईवन, तो क्या-क्या तरीके?

अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है, तो आप 1, 3, 5, 7, 9, 11,13,  15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31 तारीख को ही गाड़ी चला सकते हैं. इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप महीने की 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 तारीख को ही गाड़ी निकाल सकते हैं. ऐसे में घर से निकलने से पहले तारीख और गाड़ी की प्लेट का आखिरी नंबर जरूर देख लें.

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6- गाड़ी के नंबर के आधार पर कैसे जानें कि नंबर ऑड या ईवन?

ऑड-ईवन का मतलब है कि आपकी गाड़ी की नंबरप्लेट का आखिरी नंबर सम है या विषम. इस फॉर्मूले में दिल्ली की सड़कों पर एक दिन ऑड और उसके अगले दिन ईवन नंबर की गाड़ियां चलाने का नियम होता है. गणित की भाषा में 1,3,5,7 और 9 को ऑड नंबर कहते हैं, इसी तरह 2,4,6,8 और 0 को ईवन नंबर कहा जाता है.

दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर 2019 तक ऑड-ईवन नियम लागू होगा.  इसका अर्थ है कि नवंबर 2019 की  4, 6, 8, 10, 12, और 14 तारीख को ईवन नंबर के वाहन सड़कों पर चलेंगे. जबकि नवंबर 2019 की  5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को ऑड नंबर के वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति होगी.

इन्हें ऑड-ईवन से छूट

- राष्ट्रपति

- उप राष्ट्रपति

- प्रधानमंत्री

- मुख्य न्यायाधीश

- राज्यपाल

- उप राज्यपाल दिल्ली

- केंद्रीय मंत्री

- राज्य व केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री

- लोकसभा अध्यक्ष

- लोकसभा व राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष

- डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा

- डिप्टी चेयरमैन लोकसभा

- सुप्रीम कोर्ट के जज

- सीएजी

- चेयरपर्सन यूपीएससी

- दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व जज

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- पैरा मिल्ट्री फोर्स

- एसपीजी सुरक्षा वाले वाहन

- लोकायुक्त

- एंफोर्समेंट वाहन

- आपातकालीन सेवा वाहन

- पायलट व एस्कोर्ट

- एंबेसी के सीडी नंबर वाहन

- राज्य चुनाव आयोग दिल्ली, चंडीगढ़

- चुनाव पर्यवेक्षक

- चुनाव में लगे वाहन

- केवल महिलाएं या 12 साल के बच्चों के साथ महिलाएं

- स्कूल ड्रेस में बच्चों वाले वाहन

- चुनाव आयुक्त

- पुलिस विभाग

- परिवहन विभाग

- रक्षा मंत्रालय की गाड़ी

- मेडिकल वाहन

- सिर्फ महिलाओं वाले वाहन

- दिव्यांगों के वाहन

- स्कूली बच्चों की गाड़ी

- दो पहिया

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