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केजरीवाल सरकार ने हटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगा दिया कंस्ट्रक्शन पर बैन

Delhi Construction Ban: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने आदेश में कहा है कि जितने दिन काम बंद रहेगा, उतने दिन राज्य सरकारें निर्माण कार्य मजदूर फंड से मजदूरों को पैसा देंगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में निर्माण कार्यों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया. हालांकि, कोर्ट ने निर्माण से संबंधित गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे प्लंबर, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रीशियन के काम को अनुमति दे दी है.

Delhi Construction Ban: सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर फिर लगाया बैन Delhi Construction Ban: सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर फिर लगाया बैन
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 25 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 10:06 AM IST
  • राज्य सरकारें मजदूरों को देंगी पैसा
  • गैर प्रदूषणकारी गतिविधियों को दी अनुमति

Delhi Pollution, Supreme Court on Delhi-NCR Construction: दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त बना हुआ है. दिल्ली सरकार को झटका देते हुए सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है. मालूम हो कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में निर्माण कार्यों में छूट दे दी थी. राजधानी की दमघोंटू हवा को देखते हुए एक हफ्ते तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे 22 नवंबर को हुई बैठक में हटा लिया गया. 

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दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जितने दिन काम बंद रहेगा, उतने दिन राज्य सरकारें निर्माण कार्य मजदूर फंड से मजदूरों को पैसा देंगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में निर्माण कार्यों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया. हालांकि, कोर्ट ने निर्माण से संबंधित गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे प्लंबर, इंटीरियर डेकोरेशन, इलैक्ट्रीशियन के काम को अनुमति दे दी है. पिछले दिनों निर्माण कार्यों पर छूट देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क को ज्यादा वक्त के लिए रोक दिया गया तो दिल्ली में मजदूरों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा. 

दिल्ली में आज क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स?
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के आंकड़े के अनुसार, दिल्ली में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 339 दर्ज किया गया, जोकि 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है. SAFAR के डेटा के अनुसार, राजधानी में सुबह 6:30 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी, लोधी रोड, मथुरा रोड, आईआईटी-दिल्ली और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' ही दर्ज की गई है. इन सभी जगह एक्यूआई 300 से अधिक ही रहा. 

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सोमवार से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
उधर, दिल्ली सरकार ने स्कूल-कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला किया है. 29 नवंबर से राजधानी के स्कूल-कॉलेज दोबारा खोल दिए जाएंगे. सरकारी कर्मचारियों के लिए दी जा रही वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी 29 नवंबर से खत्म हो जाएगी. सोमवार से सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर जाकर काम करना होगा. दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 29 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम खत्म किया जा रहा है. लोगों को सुझाव है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार सुधर रही है. वर्तमान समय में प्रदूषण दिवाली से पहले वाली स्टेज पर पहुंच गया है.

मामले को नहीं करेंगे बंद, करते रहेंगे समीक्षा: सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की करीब से नजर बनी हुई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट दिल्ली और केंद्र सरकार को कई बार फटकार भी लगा चुका है. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि हम मामले को बंद नहीं करने जा रहे. हालात की समीक्षा करते रहेंगे. कोर्ट ने सरकार से पराली प्रबंधन पर रिपोर्ट की मांग की. इस मामले में अब 29 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप बताइए प्रदूषण के मद्देनजर आपने अब तक क्या किया है? आपने बताया था कि 21 नवंबर से हालात ठीक होंगे. तेज हवा की वजह से हम बच गए हैं. लेकिन मौसम विभाग की खबर थी कि शाम से फिर गंभीर हो सकते हैं. इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि प्रदूषण कम हुआ है.  20 नवंबर को AQI 403 था और कल यह 290. औद्योगिक प्रदूषण की वजह से भी फर्क पड़ा है. 6 थर्मल पावर संयंत्र 30 नवंबर तक बंद हैं.

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