
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए एक फरियादी कैमरे पर ही सिगरेट पीने लगा. उसकी इस अभद्रता से नाराज कोर्ट ने कहा कि अदालत कक्ष में सिगरेट पीने के लिए क्यों न उसके ऊपर कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने उसे इस अनुशासनहीनता पर 29 मार्च को कोर्ट मे पेश होकर कारण बताने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोर्ट स्टाफ द्वारा कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि जब उनके मामले में आर्डर लिखवाया जा रहा था. उस दौरान सुशील कुमार कैमरे के सामने ही सिगरेट पी रहा था. सुशील कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंस से निकल गए.
'भविष्य में नहीं होगा ऐसा'
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जब सुशील कुमार सुनवाई के लिए VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े उस वक्त अन्य मामलों की सुनवाई हो रही थी. उस दौरान भी वह फोन पर बात कर रहे थे. तब उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह अदालत के निर्देशों को नहीं सुन रहे थे. इस वजह से उनकी आवाज को कोर्ट की तरफ से म्यूट कर दिया गया. जब इसके बारे में पूछा गया तब उन्होंने अदालत से माफी मांगते हुए कहा कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे.
फिलहाल सुशील कुमार को 29 मार्च को अगली सुनवाई मे कोर्ट मे पेश होकर VC से सुनवाई के दौरान सिगरेट पीने पर कोर्ट में पेश होकर बताना है कि क्यों न उन पर कार्रवाई की जाए?