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दिल्ली: डेढ़ साल में भी क्यों अपडेट नहीं हो पाया क्राइम डेटा, कोर्ट ने पुलिस आयुक्त से मांगा जवाब

दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस आयुक्त (CP) से स्पष्टीकरण मांगा और पूछा कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) का डेटा अपडेट क्यों नहीं किया गया. कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा है. अदालत ने कहा कि सीनियर पद पर बैठे अधिकारी दिल्ली पुलिस में अनुशासन स्थापित करने में विफल रहा है. 

सांकेतिक फोटो सांकेतिक फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 5:50 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पुलिस आयुक्त (CP) से स्पष्टीकरण मांगा और पूछा कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) का डेटा अपडेट क्यों नहीं किया गया. कोर्ट ने कहा कि जबकि इसके लिए डेढ़ साल पहले स्पष्ट निर्देश पारित किया गया था. 

कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा है. अदालत ने कहा कि सीनियर पद पर बैठे अधिकारी दिल्ली पुलिस में अनुशासन स्थापित करने में विफल रहा है. साकेत जिला न्यायालय ने लाखों रुपये की साड़ियों की चोरी के मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया.

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डेढ़ साल पहले कहने के बाद भी अपडेट नहीं हुआ
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री ने आदेश पारित करते हुए कहा, 'CP, दिल्ली से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि FIR संख्या 16 में लगभग डेढ़ साल पहले इस अदालत के निर्देश के बावजूद SCRB रिकॉर्ड को आज तक अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा है.' पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश के साथ मामले को 31 जनवरी 2023 के लिए लिस्टेड किया गया है. कोर्ट ने मौजूदा मामले के जांच अधिकारी (IO) के आचरण पर भी गंभीर सवाल उठाए.

'IO के आचरण से ऐसा लगता है कि वह उचित तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं'
कोर्ट ने कहा कि IO के आचरण से ऐसा लगता है कि वह उचित तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने गलत जानकारी देने के लिए डीसीपी, दक्षिण के माध्यम से एसएचओ पीएस डिफेंस कॉलोनी और आईओ एचसी राज कुमार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया. मामला 31 जनवरी के लिए लिस्टेड है.

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कोर्ट ने आदेश की एक कॉपी डीसीपी, साउथ को भेजने का निर्देश दिया है ताकि अदालत की टिप्पणियों के मद्देनजर मौजूदा मामले की जांच में आईओ के साथ-साथ एसएचओ पीएस डिफेंस कॉलोनी की भूमिका के बारे में पूछताछ की जा सके.
 

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