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दिल्लीवासियों ने किया मोटर व्हीकल एक्ट का स्वागत, कहा- सिस्टम में आएगा सुधार

केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, जिसमे कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इसके तहत रेड लाइट जम्प पर जुर्माना 100 से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है, तो बिना लाइसेंस ड्राइविंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी भारी जुर्माने का प्रावधान है.

कैबिनेट ने मोटर व्हीकल कानून को दी मंजूरी कैबिनेट ने मोटर व्हीकल कानून को दी मंजूरी
अंजलि कर्मकार/कपिल शर्मा
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  • 04 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 4:30 PM IST

दिल्लीवासियों ने मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव का दिल खोलकर स्वागत किया है. दिल्ली वालों ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने में बढ़ोतरी को भी हरी झंडी दे दी है. उनका कहना है कि इस एक्ट से सड़क हादसे में होने वाले मौतों की संख्या में कमी आएगी और सिस्टम भी सुधरेगा.

केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, जिसमे कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इसके तहत रेड लाइट जम्प पर जुर्माना 100 से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है, तो बिना लाइसेंस ड्राइविंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी भारी जुर्माने का प्रावधान है. ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 'आजतक' ने दिल्लीवासियों की प्रतिक्रिया जानी. ज्यादातर लोगों ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वे नियमों का गंभीरता से पालन करें.

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क्या कहते हैं ड्राइवर
ट्रैफिक की बेतरतीबी के लिए अक्सर ड्राइवरों पर आरोप लगते रहे है. जब ये सवाल ऑटो ड्राइवर सतीश से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'ट्रैफिक के नियमों के हिसाब से चलने वाले लोगों को दूसरों की गलती का खामियजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है. अब जब उन्हें भारी जुर्माने का डर होगा, तो वे नियम तोड़ने से भी डरेंगे. इसका सीधा असर सड़क पर होने वाले हादसों की संख्या पर पड़ेगा.

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