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दिल्ली आबकारी नीति मामला: समीर महेंद्रू को कोर्ट से बड़ा झटका, अब 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट की सुनवाई के दौरान जेल ऑथारिटी ने समीर महेंद्रू की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की. जेल ऑथारिटी ने कहा कि दूसरी जेल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने पहली बार अपराध किया है, ऐसे में जेल पॉलिसी के अनुसार उसको जेल 4 में रखा गया है.

आबकारी नीति घोटाले मामले में समीर महेंद्रू जेल में बंद है आबकारी नीति घोटाले मामले में समीर महेंद्रू जेल में बंद है
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 03 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:41 PM IST

दिल्ली सरकार की विवादास्पद आबकारी नीति मामले के आरोपी समीर महेंद्रू की जेल ट्रांसफर की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. वहीं दूसरे आरोपी विजय नायर की ज़मानत पर CBI ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. जिस पर अब 9 नवंबर को सुनवाई होगी. वहीं राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है. उधर, कोर्ट का रुख भांपते हुए समीर महेंद्रू ने जेल ट्रांसफर की मांग वाली याचिका को वापस ले लिया है. 

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दरअसल, सुनवाई के दौरान जेल ऑथारिटी ने समीर महेंद्रू की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की. जेल ऑथारिटी ने कहा कि दूसरी जेल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने पहली बार अपराध किया है, ऐसे में जेल पॉलिसी के अनुसार उसको जेल 4 में रखा गया है. वहीं समीर ने कुछ कंपनी के दस्तावेजों पर दस्तखत करने की मांग की, जिनमें वह डायरेक्टर है. अपनी याचिका में आरोपी ने कहा कि कम्पनियों को काम करने में दिक्कत आ रही है. कंपनी में एडिशनल डाइरेक्ट की नियुक्ति की ज़रूरत है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट अब 10 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा. 

समीर महेंद्रू के वकील ने कोर्ट से शिकायत की कि कंपनी के कर्मचारियों को मेल करके सुबह 11 बजे ही पूछताछ के लिए बुला लेते हैं. इस वजह से कंपनी के कई कर्मचारी जॉब छोड़ कर जा चुके हैं. कंपनी में 20 हज़ार कर्मचारी हैं. समीर के वकील ने कहा कि रात 1 बजे कंपनी में सिर्फ 4 कर्मचारियों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है. देर रात को किस तरह की जांच की जा रही है? महिला कर्मचारियों को जांच में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है. अगर वह सबको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लें. लेकिन इस तरह से परेशान ना करें.

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इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए याचिका दाखिल कीजिये. हम CCTV फुटेज मंगाकर पूरा मामला देखेंगे और समझेंगे. समीर महेंद्रु के वकील ने कहा कि कर्मचारियों को बिना समन किये फोन कॉल करके जांच के लिए बुलाते हैं. एक कर्मचारी को पूछताछ के लिए बुलाने के बाद उसी कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी को कॉल करके पूछताछ करने के लिए बुलवाते हैं. कोर्ट ने ED से कहा कि आपको जो करना है कानून के दायरे में रह कर कीजिए. वरना हमें यह सारी चीज़े रिकॉर्ड पर लेनी होंगी.

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