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दिल्ली: 5वीं क्लास की बच्ची को फर्स्ट फ्लोर से फेंकने का आरोप, 20 दिसंबर तक बढ़ाई गई टीचर की पुलिस रिमांड

दिल्ली के एक MCD स्कूल में 5वीं क्लास की बच्ची को फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंकने की आरोपी टीचर को 20 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने जेल प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि वह जेल के साथ-साथ आईएचबीएएस में मनोचिकित्सक द्वारा आरोपी का मूल्यांकन करवाए. 

टीचर ने स्टूडेंट को फर्स्ट फ्लोर से फेंका टीचर ने स्टूडेंट को फर्स्ट फ्लोर से फेंका
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 17 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 9:21 PM IST

दिल्ली के एमसीडी स्कूल के टीचर को 20 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. आरोपी टीचर ने छात्र को पहली मंजिल से फेंका था. आरोपी को 1 दिन के जे/सी रिमांड पर शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया. अब आरोपी को 20 दिसंबर तक रिमांड पर भेजा गया. साथ ही कोर्ट ने जेल प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि वह जेल के साथ-साथ आईएचबीएएस में मनोचिकित्सक द्वारा आरोपी का मूल्यांकन करवाए. 

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बता दें कि एमसीडी स्कूल में दो महिला टीचर्स का आपसी झगड़ा हुआ जिसके बाद एक टीचर ने 5वीं क्लास की बच्ची पर अत्याचार किया. टीचर ने बच्ची को पहले पेपर कटर से मारा फिर पहली मंजिल से फेंक दिया. इसमें बच्ची के सिर में चोट आई, जिसका इलाज हिंदूराव अस्पताल में चला. 

फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंका

डीबीजी रोड थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बच्ची को टीचर ने फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया है. इस जानकारी के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची. पुलिस को मौके से पता चला कि फिल्मिस्तान के मॉडल बस्ती प्राथमिक विद्यालय की 5वीं क्लास की छात्रा को गीता देशवाल नाम की टीचर ने फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया. इससे पहले टीचर ने उसकी पिटाई भी की थी.

रोते हुए क्या बोली बच्ची? 

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घटना के बाद पीड़ित बच्ची ने अस्पताल में बताया कि टीचर ने पहले कैंची से उसे मारा. उसके साथ बच्ची ने आगे रोते हुए बताया कि टीचर उसके बाल भी काट रही थी. जब पीड़िता से पूछा गया कि आपको छत से भी फेंका था क्या? तो उसने रोते हुए हां कहा. पीड़िता ने बताया कि क्लास में उसने कोई बदमाशी नहीं थी.

धारा 307 के तहत केस दर्ज

गौरतलब है कि घायल बच्ची के सिर में चोट आई और उसे इलाज के लिए बाड़ा हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसी दिन कहा कि उसकी हालत खतरे से बाहर है. घटना 16 दिसंबर की है और आरोपी टीचर को पुलिस ने उसी दिन हिरासत में ले लिया. गवाहों के बयान के आधार पर टीचर के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया.

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