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दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बड़ी राहत, नहीं लगेगा रोड टैक्स

दिल्ली सरकार ने बताया कि पंजीकरण शुल्क माफी की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है. इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं. तीन दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ कर दिया जाएगा. 

इलेक्ट्रिक वाहनो पर रोड टैक्स नहीं (फाइल फोटो) इलेक्ट्रिक वाहनो पर रोड टैक्स नहीं (फाइल फोटो)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 11 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 8:17 PM IST
  • दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जा रहा बढ़ावा
  • ग्राहकों को नहीं देना होगा रोड टैक्स
  • पंजीकरण शुल्क माफ करने पर भी मांगे सुझाव

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स माफ कर दिया है. परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी किया है. साथ ही दिल्ली सरकार ने बताया कि पंजीकरण शुल्क माफी की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है. इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं. तीन दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ कर दिया जाएगा. 

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दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जैसा वादा किया था, उसे पूरा किया. ईवी नीति की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने बैटरी संचालित वाहनों पर रोड टैक्स को माफ कर दिया है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से फैलाव में देश का नेतृत्व करे. वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जल्द पंजीकरण टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा. 

दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिवहन विभाग की तरफ से 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई है. इसके बाद अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वाहन उपभोक्ता को सड़क टैक्स में पूरी छूट मिलेगी. अब इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क को माफ करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं. तीन दिन बाद इसे माफ करने का आदेश जारी किया जाएगा.

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परिवहन विभाग ने पंजीकरण छूट को लेकर तीन दिन के भीतर लोगों से अपने सुझव देने के लिए कहा है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है, जिससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम किया जा सके. इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त शशि कौशल ने अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके तहत सभी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स में छूट प्रदान की गई है.

इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से यह पॉलिसी लागू हो गई है. यानी 10 अक्टूबर 2020 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स नहीं देना होगा. दिल्ली सरकार का मानना है कि 2024 तक नए निकलने वाले वाहनों में 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक के होने चाहिए. इसके अलावा सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना किया जाएगा. नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी.  

 

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