Advertisement

दिल्ली सरकार ने बढ़ाई बार और शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि, 31 जुलाई तक रहेगी वैधता

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इससे संबंधित एक आदेश भी जारी किया है जिसमें खुदरा शराब की दुकानों के लिए नवीकरणीय लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी गयी है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 01 जून 2022,
  • अपडेटेड 7:08 PM IST
  • जुलाई तक लागू रहेगी आबकारी नीति
  • नई नीति की नहीं मिली है अनुमति

दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2022-23 की अनुमति में देरी के को लेकर मौजूदा खुदरा शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि अगले दो महीनों के लिए बढ़ा दी है. जिसमें अन्य लाइसेंस के अलावा शराब की होम डिलीवरी भी शामिल है. दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को हुई अपनी बैठक में आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी. जिसे उपराज्यपाल से अनुमति मिलना बाकी है.

Advertisement

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इससे संबंधित एक आदेश जारी किया है जिसमें खुदरा शराब की दुकानों के लिए नवीकरणीय लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी गयी है. आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा आबकारी नीति को 31 जुलाई, 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें मौजूदा प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा. 

जून-जुलाई तक बढ़ाई अवधि

आबकारी विभाग द्वारा जारी एक अलग आदेश में कहा गया था कि खुदरा शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंसधारकों को 31 मई तक विस्तारित अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना था. वहीं, जून और जुलाई के महीने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारियों द्वारा दिल्ली उत्पाद अधिनियम, 2009,दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा. 

बीते साल की थी नई नीति लागू

Advertisement

दिल्ली सरकार ने पिछले साल नवंबर में अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे. अब तक, नई  पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकाने खुल चुकी हैं.
 

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement