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दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी पर युवती से रेप का आरोप, पत्नी ने दी थी अबॉर्शन की दवा

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप है. आरोपी की पत्नी ने भी इस कार्य में उसका साथ दिया है. पीड़िता के पिता की साल 2020 में मौत हो गई थी.

दिल्ली में अधिकारी पर नाबालिग से रेप का आरोप (फाइल फोटो) दिल्ली में अधिकारी पर नाबालिग से रेप का आरोप (फाइल फोटो)
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 20 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 11:43 AM IST

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप लगा है. इतना ही नहीं एफआईआर उनकी पत्नी पर भी इसको लेकर साथ देने का आरोप है, जिसकी वजह से एफआईआर में 120बी यानी आपराधिक षड़यंत्र की धाराएं जोड़ी गई हैं. 

पीड़िता सिविल लाइन इलाके में एक स्कूल की 12वीं की छात्रा है. दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चर्च में आने-जाने के दौरान पीड़िता के परिवार की जान पहचान डिप्टी डायरेक्टर से हुई थी. साल 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़िता काफी परेशान रहने लगी जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर पीड़िता को अपने घर लेकर आ गए.  

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डिप्टी डायरेक्टर पर क्या है आरोप?

आरोप है कि 14 साल की पीड़ित के साथ साल 2020 से 2021 तक आरोपी डिप्टी डायरेक्टर ने कई बार रेप किया. इतना ही नहीं पीड़िता जब प्रेगनेंट हो गई तो ये बात उसने डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को बताई तो पत्नी ने बात को कहीं बाहर न जाने देने की सलाह देते हुए अपने बेटे से दवा मंगवाई और उसका गर्भपात करवा दिया था.  

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस 

इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने IPC की धारा 376(2), 506, 509, 323, 313, 120B, 34IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़िता फिलहाल अस्पताल में एडमिट है. उसका इलाज चल रहा है. उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने अभी दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है.  

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