Advertisement

दिल्ली में Pollution Certificate नहीं, तो कार-बाइक मालिकों के घर पहुंचेगा 10 हजार का चालान, जेल का भी प्रावधान

दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिनके पास वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है. नोटिस में वाहन मालिकों से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने या जुर्माना भरने के लिए कहा गया है. समाचार एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली में मौजूदा 17 लाख ऐसे वाहन हैं, जिनपर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 19 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 10:09 AM IST
  • दिल्ली में 17 लाख वाहनों का PUC सर्टिफिकेट नहीं
  • बिना PUC सर्टिफिकेट वाहन चलाने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

राजधानी में वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है, जिनके पास वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है. ऐसे लोगों को 6 महीने की जेल या 10 हजार का जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है. 

दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिनके पास वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है. नोटिस में वाहन मालिकों से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने या जुर्माना भरने के लिए कहा गया है. समाचार एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली में 17 लाख ऐसे वाहन हैं, जिनपर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है. इनमें से 13 लाख दो पहिया वाहन और तीन लाख कारें शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक, 14 लाख वाहन मालिकों को एसएमएस भेजकर कहा गया है कि वे अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाएं या उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. 

Advertisement

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में 2-3 महीने बाद प्रदूषण शुरू हो जाएगा. ऐसे में हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम हो सके. ऐसे में इन वाहन मालिकों से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा गया है. हालांकि, अधिकारी ने बताया कि उन वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रावधान है जो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं.

अधिकारी ने बताया कि हाल ही में एक रिटायर आर्मी कर्नल ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर कहा था कि उनका बेटा विदेश में है और वाहन गैरेज में खड़ा है. अधिकारी के मुताबिक, जो वाहन रोड पर नहीं चल रहे है, उन्हें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ऐसे वाहन बिना सर्टिफिकेट के सड़क पर चलते पाए गए, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर बिना PUC सर्टिफिकेट के वाहन सड़क पर चलता दिखता है, तो मालिक को 6 महीने की सजा या 10000 रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो सकता है. 
 
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के मुताबिक,  सभी दोपहिया वाहनों को हर साल PUC सर्टिफिकेट बनवाना होता है. जबकि चार पहिया वाहन के मामले में BS-IV के लिए यह एक साल का होता है, जबकि अन्य वाहन के लिए इसकी अवधि तीन महीने होती है. PUC सर्टिफिकेट को रीयल-टाइम बनाया गया है और वाहन रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के साथ इंटीग्रेटेड किया जाता है. 
 
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पिछले साल 60 लाख से ज्यादा PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए. PUC सर्टिफिकेट में वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसे प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की जांच की जाती है और सर्टिफिकेट जारी किया जाता है.  

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement