Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने नरेश गोयल की याचिका पर केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से सुनवाई की अगली तारीख यानी 19 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल (IANS) जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल (IANS)
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 09 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 12:01 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से सुनवाई की अगली तारीख यानी 19 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

एसएफआईओ ने हाईकोर्ट से कहा कि नरेश गोयल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ 18 हजार करोड़ रुपए के फ्रॉड की जांच की जानी है. एसएफआईओ ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा. अभी इस मामले में कई दस्तावेज जमा किए जाने हैं.

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने गोयल से विदेश जाने का कारण पूछा. कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपने निवेशकों से फोन पर बात नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि विदेश में पैसा आरटीजीएस या अन्य तरीके से भी भेजा जा सकता है. विदेश जाने का अधिकार सीमित है और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें और विदेश चले जाएं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि पेंडिंग केस वाले लोग विदेश चले जाते हैं और फिर सरकार को उन्हें स्वदेश बुलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं. कोर्ट ने गोयल से कहा कि आपने विदेश जाने का अपना मकसद स्पष्ट नहीं किया है. कोर्ट ने पूछा कि पिछली बार वे कब विदेश गए थे, क्या उनकी एयरलाइन में परेशानी आने के बाद विदेश दौरा हुआ था?

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement