Advertisement

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CAPF को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और नीना बंसल की बेंच ने बुधवार को 82 याचिकाओं पर फैसला सुनाया और कहा- इन सशस्त्र बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या फिर आने वाले समय में भर्ती होगा, ये सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे.

सांकेतिक तस्वीर. सांकेतिक तस्वीर.
कनु सारदा
  • नई दिल्ली,
  • 11 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 11:12 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. HC ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. कोर्ट का कहना था कि ये सशस्त्र बल हैं, इसलिए ये योजना के पात्र हैं. कोर्ट के इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जग गई है.

जस्टिस सुरेश कैत और नीना बंसल की बेंच ने बुधवार को 82 याचिकाओं पर फैसला सुनाया और कहा- इन सशस्त्र बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या फिर आने वाले समय में भर्ती होगा, ये सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे. हालांकि फैसले की विस्तृत कॉपी अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है, लेकिन घटनाक्रम से वाकिफ लोगों ने पुष्टि की है कि हाई कोर्ट का फैसला केंद्रीय बलों के लिए एक बड़ी राहत देने वाला है.

Advertisement

इसी तरह के एक मामले में, हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में CRPF कर्मियों द्वारा पेंशन अवॉर्ड के संबंध में सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ व्यवहार करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था. इसके बाद, अन्य कर्मियों द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष कई अन्य याचिकाएं दायर की गईं. इन याचिका में कहा गया है- गृह मंत्रालय के तहत सशस्त्र बलों को पुरानी पेंशन योजना से बाहर करना भेदभावपूर्ण और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement