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गुटखा और तंबाकू पदार्थों पर बैन को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा दिल्ली सरकार से जवाब

नोटिस में सरकार से पूछा गया है कि तंबाकू उत्पादों पर बैन लागू करने के लिए उसने क्या नीति बनाई है? कोर्ट ने इस सिलसिले में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है.

दिल्ली में तंबाकू उत्पाद बेचता दुकानदार दिल्ली में तंबाकू उत्पाद बेचता दुकानदार
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 6:45 PM IST

दिल्ली में गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर पाबंदी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से जवाब तलब किया है. सोमवार को इस मामले से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बाबत दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया.

जवाब दो सरकार!
नोटिस में सरकार से पूछा गया है कि तंबाकू उत्पादों पर बैन लागू करने के लिए उसने क्या नीति बनाई है? कोर्ट ने इस सिलसिले में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है. नोटस का जवाब देने के लिए 2 मई तक का वक्त दिया गया है. ये याचिका फरियाद नाम की एक एनजीओ ने दायर की है.

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याचिका में क्या है?
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015-16 में ही गुटखा और चबाने वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी थी. दिल्ली सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन तो जारी की है लेकिन अदालत के आदेश को सख्ती से लागू नहीं करवाया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुटखा और तंबाकू कंपनियां कानून को चकमा देने के लिए अलग-अलग पाउच में उत्पाद बेच रही हैं. देशभर में हर साल लाखों लोग तंबाकू उत्पादों के सेवन से जान गंवाते हैं. लेकिन दिल्ली में प्रोडक्ट्स हर जगह धड़ल्ले से बिकते हैं.

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