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जननी सुरक्षा योजना के लिए आधार मांगने पर HC की दिल्ली सरकार को फटकार

आधार कार्ड न होने से जननी सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा पा रही महिलाओं को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
मोनिका गुप्ता/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 31 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 11:37 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट में जननी सुरक्षा योजना का लाभ हक़दार महिलाओं को न मिल पाने को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगी है. कोर्ट ने कहा है कि जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट  फिर पासबुक नहीं है उन्हें भी सरकार इस योजना का लाभ देने से इनकार नहीं कर सकती.

दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से जननी सुरक्षा योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को दिया जा रहा है जिनके पास बैंक अकाउंट, आधार कार्ड या फिर पासबुक है.

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हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को साफ-साफ कहा है कि सरकार के पास ऐसा कोई भी कानूनी हक नहीं है जिससे वह बिना आधार कार्ड वाली महिलाओं को इस सुविधा का लाभ लेने से रोक सके.

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि जो भी महिलाएं जननी सुरक्षा योजना के लिए हकदार हैं उन्हें बिना आधार और बिना अकाउंट की जानकारी के इस सुविधा का लाभ दिया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट में दरअसल एक महिला के द्वारा जनहित याचिका लगाई गई थी और कहा गया था कि दिल्ली सरकार ने उसे जननी सुरक्षा योजना का लाभ देने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास आधार नहीं था .

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से महिला के साथ साथ और 22 ऐसे मामलों को कोर्ट के सामने रखा गया जिसमें पासबुक या आधार ना होने पर दिल्ली सरकार ने जननी सुरक्षा योजना का लाभ देने से महिलाओं को इनकार कर दिया.

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कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में हकदार महिलाओं को इस सुविधा का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जा सकता जिसकी वह हकदार हैं. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की स्कीम्स के लिए तो खास तौर पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए सरकार को विज्ञापन देने चाहिए और उन्हें योजना का लाभ लेने से जुड़ी जानकारी दी जानी चाहिए.

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