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HC ने MCD को फिर लगाई फटकार, कहा- दिल्ली को पार्किंग की नहीं साफ हवा-पानी की जरूरत

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यहां जरा सी बारिश से जगह-जगह पानी भर गया है, आप कर क्या रहे हैं. क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि लोग डेंगू, चिकनगुनिया के शिकार हों. हाई कोर्ट ने कहा कि एमसीडी का काम सिर्फ लोगों से टैक्स लेना नहीं है, उनको सुविधाएं देना भी है जो आप नहीं कर रहे हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 02 जून 2017,
  • अपडेटेड 1:36 PM IST

डेंगू चिकनगुनिया को लेकर हाइकोर्ट ने एमसीडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपको आम लोगों के जीवन की कोई कद्र नहीं है. हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि सच पूछिए तो देश को डेंगू और चिकनगुनिया दिल्ली से ही मिला है. इसकी शुरुआत यहीं से हुई है.

MCD का काम टैक्स लेना नहीं सुविधाएं देना भी है
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यहां जरा सी बारिश से जगह-जगह पानी भर गया है, आप कर क्या रहे हैं. क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि लोग डेंगू, चिकनगुनिया के शिकार हों. हाई कोर्ट ने कहा कि एमसीडी का काम सिर्फ लोगों से टैक्स लेना नहीं है, उनको सुविधाएं देना भी है जो आप नहीं कर रहे हैं. आप कोर्ट मे 100 पेज के हलफ़नामे लगा देते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आपकी पोल खोल रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया.

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गंदगी से दिल्ली की बुरा हाल
हाईकोर्ट ने कहा कि साउथ दिल्ली के कुछ पॉर्श इलाकों को छोड़ दें तो पूरी दिल्ली का हाल एक जैसा है. यहां भी ये सफाई इसलिए है कि यहां राजनेता या वरिष्ठ नौकरशाह या बड़े अमीर लोग रह रहे हैं. लेकिन दिल्ली के उन करोड़ों लोगों का क्या जो राजधानी में रहने के बावजूद भी नर्कीय जीवन जीने को मजबूर हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1992 में ही दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदे शहरों की लिस्ट में रखा है. क्या हम 25 साल बाद भी कोई सबक लेने को तैयार हैं.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि गीता कॉलोनी, संगम विहार जैसे इलाकों मे लगातार निर्माण होता जा रहा है. सड़कों से लेकर कूड़ा उठाने तक की बुनियादी सुविधाएं इस तरह के इलाकों में सिविक एजेंसी मुहैया नहीं कर पा रही है. दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किए वक़्त गुजर गया है, लेकिन उसका असर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है.

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दिल्ली को साफ हवा-पानी की जरूरत
कोर्ट ने एजेंसियो को याद दिलाते हुए कहा कि हर व्यक्ति का साफ हवा पानी पर मूलभूत अधिकार है, लेकिन जगह-जगह कूड़े के ढेर इस अधिकार पर ही सवाल उठा रहा है. पर्यावरण पर लगातार स्टोन कटिंग, निर्माण का असल पड़ रहा है. दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है, जिसको रोकने की ज़रूरत है. कूड़े और सीवर को लेकर दिल्ली मे सुधार की बेहद ज़रूरत है. दिल्ली मे अतिरिक्त पार्किंग की नहीं बल्कि कूड़े को उठाने की ज़्यादा ज़रूरत है. सीवर अपनी क्षमता से ज़्यादा का भार उठा रहे हैं और एजेंसियां इसको लगातार नज़रअंदाज़ कर रही हैं. पर्यावरण और लोगों की जिंदगी को सुरक्षित करना हर हाल में अनिवार्य है. एजेंसियों को बिना देर किए ये अभी से शुरू कर देना चाहिए.

हाई कोर्ट ने कहा कि एमसीडी और सरकार सुनिश्चित करें कि रिहायशी इलाकों में किसी भी हाल में किसी भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी को बंद किया जाए जिससे किसी भी तरह का प्रदूषण फैल रहा हो. ये लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने और उन्हें सांस की बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है. हाइकोर्ट ने कहा कि डेंगू चिकनगुनिया को लेकर हमें एक भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला जिसमें किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो या फिर उसे जेल भेजा गया हो.

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