
जामा मस्जिद के आसपास के पार्कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट नाराज दिखा. दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के पास सार्वजनिक पार्कों को अपने कब्जे में लेने को रोकने से विफल रहने पर MCD को फटकार लगाई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक पार्कों का संरक्षण जरूरी है. एमसीडी जैसी अथॉरिटी उन पर कब्जा नहीं छोड़ सकती. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम ऐसे देश में नहीं रह रहे हैं, जहां कानून का शासन नहीं है. हाईकोर्ट ने MCD को दिल्ली पुलिस की सहायता लेने का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को चार हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट में 21 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. MCD के वकील ने कोर्ट को बताया कि जामा मस्जिद से सटे सार्वजनिक नॉर्थ पार्क और साउथ पार्क पर पहले से उसका कब्ज़ा नहीं हैं. DDA ने 2007 में जामा मस्जिद के आसपास के पार्कों का कब्जा एमसीडी को सौंप दिया था.
MCD ने कहा कि हाल ही में उनके अधिकरियों को साउथ पार्क में प्रवेश की अनुमति दी गई थी. पार्क का रखरखाव अब एमसीडी द्वारा किया जा रहा है. जबकि नॉर्थ पार्क पर अभी भी ताला लगा हुआ है. यह जामा मस्जिद अधिकारियों के कब्जे में है.