
दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका लगा है. हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में जारी हुए ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. अमानतुल्लाह ने हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके पेश होने वाले प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी है. मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है.
हालांकि कोर्ट ने बुधवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में फिलहाल कोई आदेश जारी करने मना कर दिया. दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खान के कार्यकाल के दौरान ईडी अवैध भर्तियों के आरोपों से संबंधित आरोपों की जांच कर रही है. आप नेता खान के वकील ने मनी लांड्रिंग कानून धन के विशिष्ट प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर आपत्ति जताई.
अमानतुल्लाह पर गैरकानूनी भर्ती करने का आरोप
ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने कार्यकाल के दौरान तय नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की गैरकानूनी रूप से भर्ती की. साथ ही ईडी ने कहा है कि खान ने सहयोगियों के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए इन अवैध भर्तियों से "अपराध की आय" का उपयोग किया.
ईडी ने 5 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट
हाल ही में ईडी ने खान के तीन सहयोगियों- जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थई, जिन्हें नवंबर 2023 में विधायक के परिसरों पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था.