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कोवैक्सीन की दूसरी डोज नहीं दे सकते तो क्यों शुरू किया वैक्सीनेशन, HC ने दिल्ली सरकार से पूछा

कोवैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि जब कोवैक्सीन की दूसरी डोज नहीं दे सकते तो धूमधाम से वैक्सीनेशन क्यों शुरू किया गया?

कोवैक्सीन के दूसरे डोज पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है. (फाइल फोटो) कोवैक्सीन के दूसरे डोज पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है. (फाइल फोटो)
नलिनी शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 02 जून 2021,
  • अपडेटेड 3:05 PM IST
  • वैक्सीन की कमी पर दिल्ली सरकार को फटकार
  • कोर्ट ने पूछा, टाइम पर दे सकते हैं दूसरी डोज?

वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जब आप तय वक्त में कोवैक्सीन की दूसरी डोज नहीं दे सकते तो वैक्सीनेशन सेंटर शुरू ही क्यों किए?

दरअसल, कोवैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल हुई थीं. इसमें मांग की गई थी कि जिन लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, उन्हें तय समय पर दूसरी डोज भी लगाई जाए. इन्हीं याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई.

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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, "क्या आप पहले डोज के बाद 6 हफ्तों के भीतर लोगों को दूसरी डोज दे सकते हैं?" कोर्ट ने कहा, "अगर आप कोवैक्सीन की दूसरी डोज नहीं दे सकते तो फिर इतने धूमधाम से वैक्सीनेशन सेंटर क्यों शुरू किए?"

दिल्ली सरकार के वैक्सीनेशन बुलेटिन के मुताबिक, राजधानी में अब तक 54.09 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं. इनमें से 41.85 लाख को पहली और 12.24 लाख को दोनों डोज लग चुकी हैं. बुलेटिन के मुताबिक, 1 जून की सुबह तक दिल्ली के पास कोविशील्ड के 3.98 लाख और कोवैक्सीन की 48,430 डोज बची हैं. 

 

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