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डेंगू, चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, संबंधित एजेंसियों को दिया नोटिस

हाई कोर्ट ने डेंगू, चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली सरकार, एमसीडी, रेलवे और कैन्टोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 21 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 7:29 PM IST

हाई कोर्ट ने डेंगू, चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली सरकार, एमसीडी, रेलवे और कैन्टोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि सभी सुनिश्चित करें कि हर हाल में डेंगू चिकनगुनिया, मलेरिया को दिल्ली मे रोकने के प्रयास अभी से शुरू किया जाएगा.

दो महीने बाद दिल्ली में मानसून आ जाएगा और अगर अभी से इन बीमारियों की रोकथाम की तैयारी शुरू नहीं की गईं, तो नतीजे पिछले साल जैसे देखने को मिल सकते हैं. इसीलिए हाई कोर्ट पहले से ही चाहता है कि दिल्ली सरकार और तीनों एमसीडी अपनी तैयारी वक्त रहते पूरी कर लें. बताएं क्या तैयारी हुई है...

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हाई कोर्ट ने कहा, 'हमें बताएं कि अभी तक आप सभी ने क्या-क्या तैयारी की है और अगर नहीं की है तो तुरंत शुरू करें. कोर्ट ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया को रोकने के लिए सिर्फ पुराने तरीके से ही तैयारी न की जाए, बल्कि लोगों को बीमारी से बचने के लिए उचित शिक्षा, जानकारी और उनके साथ संवाद बनाने से जुड़े कार्यक्रम भी किए जाएं. हाई कोर्ट ने हाल ही मे डेंगू, चिकनगुनिया के नए मामले अस्पतालों मे आने के बाद इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है.

हाई कोर्ट ने दो साल पहले लगाई गई एक जनहित याचिका का कुछ निर्देशों के साथ निपटारा कर दिया गया था, उसी पीआईएल को फिलहाल स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है. पिछले साल मानसून के दौरान राजधानी में हजारों लोग चिकनगुनिया की चपेट में आ गए थे और कई दर्जन लोगों की मौत हो गई थी.

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2015 में भी राजधानी में लोगों को डेंगू का कहर झेलना पड़ा था. इसीलिए कोर्ट चाहता है कि इस साल सरकार और एमसीडी की तरफ से कोई लापरवाही न बरती जाए. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 1 मई को करेगा.

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