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सौतेले बेटे की हत्या की दोषी महिला को सामाजिक कार्य करने की शर्त पर जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने सौतेले बेटे की हत्या की दोषी और आजीवन कारावास की सज़ा काट रही एक महिला को जमानत देते हुए उसकी उम्र कैद की सज़ा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो) दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 07 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 12:59 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने सौतेले बेटे की हत्या की दोषी और आजीवन कारावास की सज़ा काट रही एक महिला को जमानत देते हुए उसकी उम्र कैद की सज़ा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने ये ज़मानत उसे इस शर्त पर दी है कि वो बच्चों से जुड़े एक एनजीओ में सामाजिक सेवा करेगी, ऐसा ना करने पर उसे मिली जमानत को रद्द कर दिया जाएगा.

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इसके अलावा कोर्ट ने महिला को जमानत देते हुए 25 हजार रुपये का निजी मुचलका भी भरने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने यह आदेश यह देखने के बाद किया है कि उस महिला के लिए जेल में रहने के कारण उसका अपना 7 साल का बेटा देखभाल ना होने के कारण बीमार है.

 

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