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'हरियाणा रोक रहा दिल्ली का पानी', सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली जल बोर्ड

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड ने फैसला किया है कि हम हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ताकि दिल्ली को उसके कानूनी हक का हिस्सा मिल सके जो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में तय किया था.

दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली जल बोर्ड
पंकज जैन
  • नई दिल्ली ,
  • 11 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 10:45 PM IST
  • पानी पर दिल्ली जल बोर्ड और हरियाणा सरकार में रार
  • बीजेपी और आप आमने-सामने

दिल्ली में पानी की किल्लत का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है. हरियाणा सरकार के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. दिल्ली जल बोर्ड का आरोप है कि हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी रोक लिया है. 

दिल्ली जलबोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का बयान

इससे पहले राघव चड्ढा ने कहा कि इस समय यमुना नदी में अब तक सबसे कम जल-स्तर है, क्योंकि दिल्ली के हिस्से का पानी हरियाणा ने रोक लिया है. दिल्ली जल बोर्ड ने फैसला किया है कि हम हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ताकि दिल्ली को उसके कानूनी हक का हिस्सा मिल सके जो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में तय किया था.

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आम आदमी पार्टी का अल्टीमेटम 

आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीते दिन भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए ऐलान किया था कि भाजपा शासित हरियाणा सरकार ने 24 घंटे में यदि दिल्ली के हक का पूरा पानी नहीं दिया तो भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता के पानी कनेक्शन को काट दिया जाएगा.

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा से आने वाले पानी को वहां की भाजपा सरकार ने जानबूझकर रोका हुआ है. दिल्ली को लगभग 100 एमजीडी पानी रोजाना कम मिल रहा है. दिल्ली की दो करोड़ की आबादी में से 20 लाख लोगों का पानी भाजपा की हरियाणा सरकार ने रोक रखा है.

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