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रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की छुट्टी के फैसले पर दिल्ली जल बोर्ड ने लिया यू-टर्न

दिल्ली जल बोर्ड ने अपने फैसले को वापस ले लिया है. बता दें कि जल बोर्ड ने सोमवार को एक आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि मुस्लिम कर्मचारी रोजाना दो घंटे के लिए छुट्टी ले सकेंगे.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • दिल्ली,
  • 05 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 7:04 PM IST
  • रोजाना 2 घंटे छुट्टी का जारी किया था आदेश
  • 2 मई तक लागू किया गया था आदेश

दिल्ली जल बोर्ड ने एक सोमवार को अपने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान रोजाना 2 घंटे की छुट्टी लेने की अनुमति के फैसले को वापस ले लिया है. बता दें कि ये फैसला 2 मई तक के लिए लागू किया गया था. दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था कि मुस्लिम कर्मचारी रमजान के दिनों में 3 अप्रैल से 2 मई तक शॉर्ट लीव यावी रोजाना 2 घंटे की छुट्टी ले सकेंगे. 

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बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने सोमवार को एक आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि मुस्लिम कर्मचारी रमजान के दिनों में 3 अप्रैल से 2 मई तक शॉर्ट लीव यावी रोजाना 2 घंटे की छुट्टी ले सकेंगे. मुस्लिम कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान अपना काम पूरा करेंगे, ताकि काम प्रभावित न हो.

रमजान 2022 का पवित्र महीना चल रहा है. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं. रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए काफी अहम होता है. भारत में 2 अप्रैल 2022 को चांद दिखा जिसके बाद 3 अप्रैल से रोजा रखा गया. दुनिया भर के मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते हैं. इस महीने में रखे जाने वाले उपवास को रोजा कहा जाता है.

 

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