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दिल्ली: शादी समारोह में अब दिल खोलकर बुलाएं मेहमान, सरकार ने जारी किया आदेश

अगर जगह खुली है तो अधिकतम लोगों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है. दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ये राहत दी है. इससे पहले नवंबर में जब संक्रमण के मामले नए शिखर पर पहुंच गए थे तो दिल्ली सरकार ने शादी में अधिकतम लोगों की संख्या सिर्फ 50 कर दी थी.

दिल्ली सरकार ने जारी किए आदेश (सांकेतिक फोटो) दिल्ली सरकार ने जारी किए आदेश (सांकेतिक फोटो)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 8:02 AM IST
  • दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया
  • स्विमिंग पूल खोलने की भी इजाजत दे दी गई है

दिल्ली में अब शादी करने वालों के लिए राहत की खबर है. दिल्ली सरकार ने अधिकतम मेहमानों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है. इस बाबत दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया है.

आदेश के मुताबिक 'दिल्ली में सामाजिक/ धार्मिक/ खेल मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ शादी या अंतिम संस्कार संबंधित/ जमावड़े में अगर बंद जगह है तो हॉल का अधिकतम 50 फीसदी लोग जमा हो सकते हैं. हालांकि, 200 लोगों से ज्यादा लोगों को फिर भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है.

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अगर जगह खुली है तो अधिकतम लोगों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है. दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ये राहत दी है. इससे पहले नवंबर में जब संक्रमण के मामले नए शिखर पर पहुंच गए थे तो दिल्ली सरकार ने शादी में अधिकतम लोगों की संख्या सिर्फ 50 कर दी थी.

इसके अलावा केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के साथ दिल्ली में इन सबकी भी इजाजत दे दी है. 

1. सिनेमा हॉल अब अपनी 100% क्षमता के साथ चल सकेंगे यानी सभी सीटों पर दर्शक बैठकर फिल्म देख सकेंगे.

2. स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दी गई.

3. स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दी गई.

4. ट्रेड एग्जीबिशन की भी इजाजत दी गई.

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