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मेयर चुनाव के लिए AAP ने सुप्रीम कोर्ट में रखी 5 मांगें, SC ने LG और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

दिल्ली में मेयर का चुनाव कराने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले में 13 फरवरी को सुनवाई होगी.

फाइल फोटो फाइल फोटो
संजय शर्मा/अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 08 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 1:01 PM IST

दिल्ली में मेयर का चुनाव कराने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. आप ने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने पांच मांगें रखी हैं. आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी, पीठासीन अधिकारी, निगम कमिश्नर और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. अब इस मामले में कोर्ट में 13 फरवरी को सुनवाई होगी. 

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आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के समक्ष 5 मांगें रखी हैं- 

1- सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी के पद से हटाया जाए
2- एक हफ्ते के अंदर एमसीडी का सदन बुलाया जाए
3- मेयर चुनाव पूरा होने तक कोई स्थगन न हो
4- बाकी के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में हों
5- नामित पार्षदों को वोट देने का अधिकार न मिले  

आम आदमी पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर सीनियर नहीं है. प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ही पीठासीन अधिकारी हैं. आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, एमसीडी को नोटिस जारी किया है और सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा कहा है. शीर्ष अदालत अब इस मामले में 13 फरवरी को सुनवाई करेगी.

पहले सत्र में हंगामा, दूसरे में पार्षदों ने ली थी शपथ   

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बता दें बीते सोमवार को तीसरी बार MCD की बैठक हुई थी. जिसमें हंगामे की वजह से मेयर पद का चुनाव नहीं हो सका था. 6 जनवरी को सदन का पहला सत्र बुलाया गया, लेकिन हंगामा होने से चुनाव नहीं हो सका. उसके बाद 24 जनवरी को दूसरे सत्र में मनोनीत सदस्यों के बाद निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली. इस दौरान बीजेपी सदस्यों ने AAP और अरविंद केजरीवाल के विरोध में नारेबाजी की और चैंबर से बाहर चले गए. वहीं, AAP सदस्यों ने करीब पांच घंटे तक सदन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया. पीठासीन अधिकारी और बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा ने सदन को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया था. 

 

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