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MCD: 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन, 18 अप्रैल तक नामांकन और 26 को होगा मेयर का चुनाव

दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. इसके लिए 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसके बाद पार्टियों की ओर से 18 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे. फिर 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. 

26 अप्रैल को होगा MCD में नए मेयर का चुनाव 26 अप्रैल को होगा MCD में नए मेयर का चुनाव
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 10 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 7:07 PM IST

दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसके बाद पार्टियों की ओर से 18 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे. फिर 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. 

आधिकारिक घोषणा से पहले दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और एमसीडी में मनोनीत सदस्य सौरभ भारद्वाज ने भी इस बारे में बताया था. उन्होंने कहा था कि अप्रैल में मेयर का चुनाव कराना जरूरी होता है. मौजूदा मेयर ने चुनाव के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है. सौरभ भारद्वाज ने कहा, मुझे लगता है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा, अगर LG के कार्यालय से नियम और कानूनों का पालन हो.

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आप नेता ने की ये रिक्वेस्ट

उन्होंने कहा, पिछली बार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि LG ने इस तरीके से प्रोटम मेयर बनाया कि उन्होंने ही सभी दिक्कतें पैदा की. सदन में गैरकानूनी काम करने की कोशिशें हुईं, एल्डरमैन से संविधान के खिलाफ वोट डलवाने की कोशिश की गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी की खिंचाई भी की. कोर्ट ने तक कहा कि यह गलत हो रहा है. इसलिए इस बार मेरी रिक्वेस्ट है कि सही इंसान को ही प्रोटम मेयर बनाया जाए.

आप नेता ने कहा कि यह संभव है कि डिप्टी मेयर को प्रोटम मेयर बनाया जा सकता है और वे मेयर का चुनाव करा सकते है. इसके बाद नया बना मेयर डिप्टी मेयर और अन्य चुनाव करा सकेंगे. इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर AAP नेता ने कहा, यह मामला अभी कोर्ट में है, उसमें जल्द ही समाधान निकलने की उम्मीद है.

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एक अप्रैल से शुरू होता है MCD का सत्र

दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक हर बार 1 अप्रैल से निगम का सत्र शुरू होता है और पहली बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होता है. लेकिन निगम में अप्रत्याशित घटना क्रम के चलते इस बार स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा. मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 31 मार्च को नए मेयर चुने जाने तक दोनों अपने पद पर बने रहेंगे. 

कौन होगा पीठासीन अधिकारी?

वैसे तो मौजूदा मेयर ही अगले मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी होती हैं. लेकिन निगम एक्ट 77 के तहत मेयर प्रत्याशी पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, ऐसे में अगर मौजूदा मेयर को रिपीट किया गया तो सवाल यह है कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा, यह उपराज्यपाल को तय करना होगा. आम आदमी पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि डॉक्टर शैली ओबेरॉय को ही दोबारा मेयर बनाने पर विचार किया जा रहा है.

आपको बता दें कि निगम में पहले साल मेयर का पद महिला के लिए तो दूसरे साल जनरल के लिए आरक्षित है. हालांकि दूसरे साल भी जनरल कैटेगरी में महिला चुनाव लड़ सकती है.

इस बार क्यों नहीं होगा स्थाई समिति चुनाव? 

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दिल्ली नगर निगम में हर वर्ष महापौर के साथ ही स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन इस बार स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा. छह सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, लेकिन चुनाव परिणाम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. इस पर सुनवाई 24 अप्रैल तक लंबित है. वहीं दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किए एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) के खिलाफ दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस को नोटिस जारी किया. इस मामले पर 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा गया था.

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