Advertisement

दिल्ली: शराब की होम डिलीवरी का आदेश आज से लागू, लेकिन ऐप से मंगाने में अभी है ये पेच

दिल्ली सरकार ने आज से शराब की डिलीवरी को लेकर संशोधित नीति लागू की है. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार आज से L-13 लाइसेंस धारकों को ग्राहकों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 जून 2021,
  • अपडेटेड 12:23 PM IST
  • वेंडर आज से कर सकते हैं अप्लाई
  • ऐप-पोर्टल के जरिए होगी डिलिवरी

दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी का आदेश आज से लागू हो गया है. आज से वेंडर अप्लाई कर सकते हैं. अभी कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा कि किस ऐप या पोर्टल के जरिए शराब की होम डिलिवरी की जाएगी. साथ ही यह भी पता चलेगा कि क्या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी शराब की होम डिलिवरी करेंगी.

दिल्ली सरकार ने आज से शराब की डिलीवरी को लेकर संशोधित नीति लागू की है. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार आज से L-13 लाइसेंस धारकों को ग्राहकों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी. जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे.

Advertisement

हालांकि छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी. 1 जून को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में संशोधन के बाद यह घोषणा की थी. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, ओडिशा ऐसे राज्यों में शामिल हैं जहां शराब की होम डिलीवरी की इजाजत है.

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान थे, लेकिन ई-मेल या फैक्स के जरिए ही इसके लिए रिक्वेस्ट भी जा सकती थी, लेकिन दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई. 

2020 में जब मई महीने में लॉकडाउन खोला गया था तो शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए.

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement